दो करोड़ रुपये के गबन के मामले में प्रबंधक सहित सात आरोपित दोष मुक्त

सारंगपुर। कृषि साख सहकारी संस्था धामंदा में वर्षो पूर्व करीब दो करोड रुपए के गबन के मामले मे प्रबंधक सहित अन्य सात लोगों को न्यायालय ने दोष मुक्त करार दिया है। दरअसल सारंगपुर विकास खण्ड की धामंदा कृषि सहकारी संस्था में शाखा प्रबंधक देवकीनंदन शर्मा व सात लोगों के खिलाफ वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 के बीच संस्था में की गई अनियमितता के लिए व संस्था की राशि के गबन के लिए संस्था प्रबंधक देवकीनंदन शर्मा, आरके पांडे, आरपी मालवीय, शिवनारायण वर्मा, मोहनलाल दुबे, मेहताब सिंह राजपूत, मल्लिका सैयद, मोहनलाल कारपेंटर के खिलाफ विजिलेंस सेल द्वारा जांच कर 2 करोड 44 हजार 668 रुपए के हुए गबन के आरोप में सारंगपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
इसमें पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर वर्ष 2017 में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था, जो प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश चित्रेश सिंह सोलंकी के न्यायालय में मामला चल रहा था। प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी के कथनों के उपरांत व दस्तावेजों को पर्याप्त नहीं मानते हुए न्यायालय ने सभी लोगों को अपराध से दोष मुक्त करार दिया है।
प्रकरण के मुख्य आरोपित देवकीनंदन शर्मा और मोहनलाल दुबे की ओर से अधिवक्ता चंद्र कुमार जैन द्वारा समर्थन किया गया था। इसके साथ ही अन्य 7 आरोपितों की ओर से ओम प्रकाश विजयवर्गीय व पर्वत सिंह मंडलोई, प्रदीप जोशी द्वारा पक्ष में समर्थन किया गया था। वहीं अभियोजन की ओर से शिव प्रसाद शर्मा द्वारा पक्ष समर्थन किया गया।