छह साल बाद शराब तस्करों की 3 साल की सजा
दैनिक अवंतिका(उज्जैन)अवैध तरीके से 800 पेटी शराब का परिवहन करने के मामले में ट्रक के ड्रायवर और क्लीनर को छह साल बाद न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी हरियणा और उत्तरप्रदेश के रहने वाले है। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि 15 नवंबर 2017 को एसटीएफ (स्पेशल टॉस्क फोर्स) उज्जैन इकाई को सूचना मिली थी कि इंदौररोड की ओर जाने वाले मार्ग सांईबाग कालोनी के पास ट्रक क्रमांक एनएल 02 क्यू 0846 खड़ा है। जिसमें अवैध शराब भरी है। एसटीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचट्रक की तलाशी ली। जिसमें 800 पेटी इंपीरियल ब्लू, मैक्डावल नबंर-1 और रॉयल स्टेग की भरी होना सामने आई। ट्रक ड्रायवर सुनील पिता बजीरसिंह जाट निवासी ग्राम पुरखास थाना गन्नोर जिला सोनीपत हरियाणा और क्लीनर अमित पिता उथलसिंह निवासी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों शराब परिवहन के दस्तावेज नहीं दिखा पाये। मामले में आबकारी एक्ट अधिनियम की धारा 34 (2) के साथ धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी का प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। छह साल चली सुनवाई के बाद दशम अपर सत्र न्यायाधीश मंजुल पाण्डेय ने फैसला सुनाते हुए दोनों को 3 साल की सजा के साथ 60 हजार अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण मेंअभियोजन का संचालन एजीपी रूपसिंह राठौर द्वारा किया गया।