पॉक्सो एक्ट में अपराधी का बचना मुश्किल होता है।
महेश्वर। मण्डलेश्वर (निप्र) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधान जिला न्यायाधीश सुनील कुमार जैन के निर्देश व सचिव नरेन्द्र पटेल के मार्गदर्शन में पैरालीगल वालेंटियर दुर्गेश कुमार राजदीप एवं जोजु मुरियाडन ने ट्रिनिटी पब्लिक हाय स्कूल श्रीनगर जलूद व शासकीय मिडिल स्कूल छोटी खरगोंन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया । शासकीय माध्यमिक विद्यालय छोटी खरगोंन में बालिकाओ को कानून की जानकारी देते हुए पी एल वी दुर्गेश राजदीप ने बताया कि पहले बालिकाओ से छेड़छाड़ करने वाले कानून से बच निकलते थे पॉक्सो एक्ट बनने के बाद से ऐसे अपराधियों का बचना मुश्किल हो गया है । इस एक्ट में सजा के कड़े प्रावधान हैं । छेड़छाड़ करने वाले घूरकर देखने वाले फब्तियां कसने वालो का अब बचना मुश्किल हो गया है ।यदि कोई स्कूली बालिका को छेड़ता है उसका पीछा करता हैं तो इसकी सूचना अपने पेरेंट्स शिक्षक या पुलिस को देवे ।18 वर्ष के कम उम्र के बालक बालिकाओ की शादी कानूनन अपराध है।ऐसी शादी होने के पहले आप नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र अपने शिक्षक या पुलिस को दे सकते हैं ।शिविर में शिक्षक गजराज सिंह पटेल श्रीमति फूल सोलंकी सुश्री सुनीता वानखेड़े एवं राधा मण्डलोई उपस्थित रहे ।
ट्रिनिटी पब्लिक हाय स्कूल श्रीनगर कॉलोनी में विद्यार्थियों को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देते हुए पी एल वी जोजु मुरियाडन ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कभी भी वाहन नही चलाए यदि ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती है तो सामने वाले को जो भी मुआवजा देने का कोर्ट आदेश देगी वह बीमा कम्पनी नही देगी उसका भुगतान आपके अभिभावक को करना पड़ेगा । इसलिए 18 वर्ष की उम्र पूरी हो जाने के बाद लायसेंस बनवाकर ही वाहन चलाएं। संस्था के प्राचार्य मारकुस जमरा ने आभार माना शिक्षक विष्णु कड़ोले श्रीमती पूजा खेड़े मनीषा हिरवे संगीता शास्त्री उपस्थित थे।
रिपोर्ट दीपक सिंह तोमर