पुलिस आरक्षक को चाकू मारने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दी सजा।
दैनिक अवंतिका
न्यायालय अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. नितिन मालवीय पिता ओमप्रकाश निवासी शिवनगर उज्जैन 2. प्रदीप उर्फ गोलू पिता दिलीप सिंह निवासी निमनवासा उज्जैन 3. किशोर वाणिया पिता बद्रीलाल निवासी मक्सी रोड उज्जैन 4. राहुल सिंह पिता नारायण सिंह निवासी मक्सी रोड उज्जैन को धारा 324 भादवि में 2-2 वर्ष एवं धारा 341 में 1-1 माह का सश्रम कारावास एवं .कुल 6000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, थाना चिंतामण गणेश पर पदस्थ स.उ.नि सेवाराम सखवार को दिनांक 15.07.2021 को थाना पर चाकूबाजी की सूचना प्राप्त होने पर चितामण ब्रिज घटना स्थल पहुंचा वहां से मालूम हुआ कि आर 1450 कमल को किसी अज्ञात व्यक्त्यिो द्वारा चाकू मारकर घायल करने पर एफआरवी 8 का स्टाफ आर. 1495 कल्याण, पायलेट विजयसिंह लोधी मजरूह आर. कमल को सीएचएल अस्पताल इलाज हेतु लेकर गए है, बाद सीएचएल अपोलो पहुंचा, जहां पर आर. 1450 कमल जसौदिया मिला जिसके कथन पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई। कमल जसोदिया ने बताया कि मैं थाना चिंतामण गणेश पर आर के पद पर पदस्थ हूँ मै आज दिनांक 15.7.21 को थाने से रवाना होकर अपने शासकीय आवास गृह पुलिस लाईन देवास रोड उज्जैन जा रहा था समय करीबन 22.00 बजे बाईपास चिंतामण ब्रिज के साइड वाली रोड के टर्निंग के पास पहुंचा, तो वहां पर दो मोटरसायकल खडी थी ओर 5, 6 लडके खड़े थे जिनकी उम्र करीबन 20-25 वर्ष रही होगी। जिन्होने मुझे चारो तरफ से घेर लिया ओर एक लड़के ने जान से मारने की नीयत से पेट में चाकू मार कर वार किया तो में एक तरफ करवट लिया तो चाकू मेरी बाईं तरफ पुट्ठे के नीचे जांघ में लगा जिससे खून तेजी से निकलने लगा फिर मेने लड़कों से विरोध किया व पकड़ने का प्रयास किया तो सभी लड़के अपनी मोटरसायकलें लेकर टोल टैक्स की तरफ भाग गए थे। फिर मेने अपने मोबाइल से थाने के शासकीय मोबाइल पर सूचना दी थोडी देर बाद एफआरव्ही 8 के आर. 1495 कल्याणसिंह व पायलेट विजयसिह लोधी मुझे सीएचएल अपोलो हस्पीटल इंदोर रोड उज्जैन लेकर आए। यहा मेरा इलाज चल रहा है। अनुसंधान के दौरान आहत कमल व साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। आरोपी के नाम पते ज्ञात होने पर उन्हे गिरफतार किया गया व आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियुक्तगण 1. नितिन मालवीय 2. प्रदीप उर्फ गोलू 3. किशोर वाणिया 4. राहुल सिंह के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. नितिन मालवीय पिता ओमप्रकाश निवासी शिवनगर उज्जैन 2. प्रदीप उर्फ गोलू पिता दिलीप सिंह निवासी निमनवासा उज्जैन 3. किशोर वाणिया पिता बद्रीलाल निवासी मक्सी रोड उज्जैन 4. राहुल सिंह पिता नारायण सिंह निवासी मक्सी रोड उज्जैन को धारा 324 भादवि में 2-2 वर्ष एवं धारा 341 में 1-1 माह का सश्रम कारावास एवं .कुल 6000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन मुकेश कुमार कुन्हारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी उज्जैन, द्वारा किया गया।