महिला की हत्या करने वाले को उम्रकैद
दैनिक अवन्तिका(उज्जैन) 24 अक्टूबर 2019 को सुनीता पति राकेश यादव 40 वर्ष निवासी धन्नालाल की चाल की हत्या के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दीपेश तिवारी ने आरोपी आजाद पिता इदा पटेल 49 वर्ष निवासी कासमपुरा नरवर को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि घटना वाले दिन नानाखेड़ा थाना पुलिस ने आलमपुर उडाना के समीप क्षिप्रा नदी किनारे झाडियों से बेग में भरा शव बरामद किया था। जिसकी पहचान लापता सुनीता के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सिर, गर्दन और शरीर पर गंभीर चोंट के निशान पाये गये थे। परिजनों के बयान में सामने आया था कि सुनीता ने आजाद पटेल से रुपए उधार लिये थे। उसने घर आकर जान से मारने की धमकी दी थी और चला गया था। जिसके बाद सुनीता लापता हो गई थी। उसके बाद से आजाद पटेल भी लापता था। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर 302 का प्रकरण दर्ज कर आजाद की तलाश कर उसके गिर तार किया था। न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के बाद अभियोजन ने साबित किया कि सुनीता यादव की मृत्यु अपराधिक मानव वध कोटि की रही है। हत्या के बाद शव को बेग में छुपाकर झाडियों में फेंका है। न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद देने के साथ मृतिका के पति को प्रतिकर योजना के तहत विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण को उचित प्रतिकर दिलाने के निर्देश दिया है।