समाधान आपके द्वारा योजना अंतर्गत लोक अदालत बकाया कर जमा कर अधिभार पर विशेष छूट प्राप्त करें
दैनिक अवन्तिका उज्जैन : ‘‘समाधान आपके द्वारा योजना’’ अन्तर्गत आज 24 फरवरी 2024 शनिवार को लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के झोन कार्यालयों में किया जाएगा। लोक अदालत शिविर में संपत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार (सरचार्ज) में दी जा रही विशेष छूट का लाभ प्राप्त करते हुए अपना बकाया संपत्तिकर, जलकर जमा करावे।
संपत्ति कर अधिभार पर छूट संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रु 50,000/- (रू. पचास हजार) तक बकाया है, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। राशि रु. 50,000/- (रू. पचस हजार) से अधिक तथा रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। राशि रू. 1,00,000/- (रू. एक लाख) से अधिक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।जलकर अधिभार पर छूट जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्त्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रु. 10,000/- (रु. दस हजार) तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट। राशि रु 10,000/- (रु. दरा हजार) से अधिक तथा 50,000/- (रु. पचास हजार) तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट। राशि रु. 50,000/- (रू. पचास हजार) से अधिक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत को छूट। हर छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। यह छूट दिनांक 24 फरवरी 2024 को समाधान आपके द्वार योजनांतर्गत आयोजित होने वाली लोक अदालत शिविर के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा।नगर निगम से संबंधित सेवा ‘‘समाधान आपके द्वारा योजना’’ अन्तर्गत सम्पत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों से संबंधित बकाया वसूली एवं प्रकाश, उद्यान, शिल्पज्ञ, भवन अनुज्ञा, स्वास्थ्य, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, एनयूएलएम इत्यादि विभागों के प्रकरण आदि का निराकरण किया जाएगाशिविर के लाभ ‘‘समाधान आपके द्वारा योजना’’ अन्तर्गत विभाग से संबंधित अपनी समस्या को ऑनलाईन दर्ज कराने का आसान माध्यम। समस्त विभागों से सम्बंधित प्रकरणों को एक ही तिथि व मंच पर निराकरण। आमजन के द्वार पर ही प्रकरण निराकरण होने से आमजन के धन एवं समय की बचत। इसके साथ ही विभागों से सम्बंधित मामलों के निपटारे के लिये आप अपने मोबाईल, कम्प्यूटर के माध्यम से एमपीडीएलडीए की वेबसाईट mpslsa.gov.in पर जाकर (समाधान आपके द्वार) नामक कॉल पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भरकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।
संपत्ति कर अधिभार पर छूट संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रु 50,000/- (रू. पचास हजार) तक बकाया है, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट। राशि रु. 50,000/- (रू. पचस हजार) से अधिक तथा रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट। राशि रू. 1,00,000/- (रू. एक लाख) से अधिक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट।जलकर अधिभार पर छूट जलकर एवं उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें कर/उपभोक्त्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि रु. 10,000/- (रु. दस हजार) तक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट। राशि रु 10,000/- (रु. दरा हजार) से अधिक तथा 50,000/- (रु. पचास हजार) तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट। राशि रु. 50,000/- (रू. पचास हजार) से अधिक बकाया हैं, पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत को छूट। हर छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। यह छूट दिनांक 24 फरवरी 2024 को समाधान आपके द्वार योजनांतर्गत आयोजित होने वाली लोक अदालत शिविर के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। छूट उपरांत राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा करना अनिवार्य होगा।नगर निगम से संबंधित सेवा ‘‘समाधान आपके द्वारा योजना’’ अन्तर्गत सम्पत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों से संबंधित बकाया वसूली एवं प्रकाश, उद्यान, शिल्पज्ञ, भवन अनुज्ञा, स्वास्थ्य, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, एनयूएलएम इत्यादि विभागों के प्रकरण आदि का निराकरण किया जाएगाशिविर के लाभ ‘‘समाधान आपके द्वारा योजना’’ अन्तर्गत विभाग से संबंधित अपनी समस्या को ऑनलाईन दर्ज कराने का आसान माध्यम। समस्त विभागों से सम्बंधित प्रकरणों को एक ही तिथि व मंच पर निराकरण। आमजन के द्वार पर ही प्रकरण निराकरण होने से आमजन के धन एवं समय की बचत। इसके साथ ही विभागों से सम्बंधित मामलों के निपटारे के लिये आप अपने मोबाईल, कम्प्यूटर के माध्यम से एमपीडीएलडीए की वेबसाईट mpslsa.gov.in पर जाकर (समाधान आपके द्वार) नामक कॉल पर क्लिक करके मांगी गई जानकारी भरकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते है।