न्यायालय के आदेश पर 10 धाराओं में दर्ज हुआ प्रकरण
दैनिक अवंतिका(उज्जैन) संपत्ति हड़पने का आरोप लगाकर झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में कोर्ट पहुंचे वृद्ध की याचिका पर सुनाई करते हुए न्यायालय ने झूठी शिकायत दर्ज कराने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश चिमनगंज थाना पुलिस को दिये। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ 10 धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार धरमपाल पिता गोविंदराम टेकचंदानी 67 वर्ष निवासी गुलमर्ग कालोनी इंदौर के खिलाफ 2021 में संपत्ति हड़पने का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। अपने खिलाफ प्रकरण दर्ज होने पर धरमपाल टेंकचंदानी ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अर्पिता जैन की कोर्ट में परिवाद प्रस्तुत किया था। जहां सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले में धरमपाल टेकचंदानी के खिलाफ कूटरचित दस्तावेजों के आधार झूठी शिकायत दर्ज कराने के मामले में प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये। मामले में मोहम्मद अली उस्मानी मंदिना नगर इंदौर, निलेश कोशिशा अंकपात मार्ग, कमल किशोर राठौर इंदिरानगर, राकेश बाठिया निवसी जवाहरनगर पटनी बाजार और राकेश वर्मा निवासी अर्थव विहार कालोनी के खिलाफ धारा 203, 206, 211, 384, 406, 230, 497, 468, 471, 120 बी में प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।