चाकू चलाने वाले दोषियों क्षको तीन साल कारावास की सजा
चाकू चलाने वाले दोषियों क्षको तीन साल कारावास की सजा
उज्जैन
घटना 3 अक्टूबर 2021 को फरियादी नितेश जैन अपने मित्र कोशल दुबे को अपनी मोटर साईकल से उसके घर छोडने जा रहा था, कौतक चौक पर पहुंचे तो आरोपगण रवि रजत व चयन मिले फरियादी नितेश से बोले की कौशल दुबे का सर्पोट क्यों करता है तो नितेश ने कहा मेरा दोस्त है इत्त पर आरोपीगण फरियादी के साथ गाली गलोज करने लगे, मना करने पर आरोपी रवि व चयन ने चाकू से तथा रजत ने डंडे से नितेश के साथ मारपीट की, मारपीट में नितेश को पीठ व गर्दन पर चोट आई। आरोपीगण मारपीट कर भाग गए। फरियादी नितेश को सिवील अस्पताल उज्जैन में भर्ती कराया वहा पर देहाती नालिसी पुलित्त महाकाल द्वारा लेख की। बाद विवेचना पुलिस थाना महाकाल द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश किया, विचारण न्यायालय दशम अपर सत्र न्यायाधीश मंजुल पाण्डे द्वारा अभियोजन के तर्क से सहमत होते आरोप सिद्ध पाये जाने पर आरोपी रवि की धारा 326 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष समर्थन अति लोक अभियोजक रूपसिंह राठौड ने किया।