शासन के एक अनोखे आदेश से हजारों स्कूली बच्चों का भविष्य अधर में लटका

 

माता पिता को रास नहीं आ रहा , उम्र का बंधन पड़ा भारी

 

इंदौर। शासन के एक आदेश से जहां ह‌जारो बच्चे स्कूल में प्रवेश लेने से वंचित हो गए है, तो दूसरी ओर इस आदेश में न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण किए जाने की वजह से अब अभिभावक भी परेशान हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वे क्या करें।
दरअसल, इंदौर सहित प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने 5 साल या साढ़े पांच साल की उम्र में केजी -2 कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और इनका दाखिला अब कक्षा एक में होना है। चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 साल निर्धारित की गई है, इस वजह से यह बच्चे कक्षा एक में प्रवेश के लिए अपात्र हो गए हैं। इसके चलते अब इन बच्चों के अभिभावक स्कूल शिक्षा विभाग एवं राज्य शिक्षा केंद्र से इस समस्या के समाधान का रास्ता पूछ रहे हैं। कई स्कूल संचालकों ने भी इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग से अभिमत मांगा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में कक्षाओं में प्रवेश के लिए निर्धारित आयु के संबंध में आदेश जारी होने के बाद उत्पन्न विसंगति के चलते बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आ रही है।
कक्षा एक में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष रखे जाने से इससे कम उम्र के ऐसे बच्चे जिन्होंने केजी-2 पास कर ली है, वह अपात्र हो गए हैं। इसके चलते अब स्कूल शिक्षा विभाग इस संबंध में विचार कर रहा है। चूंकि यह पहला साल है इसलिए राहत दिए जाने का रास्ता तलाशा जा रहा है। अभी तक अधिकतर अभिभावक दो से ढाई साल के बच्चे को पूर्व प्राथमिक कक्षा में दाखिला करवा देते थे।
नए आदेश के अनुसार अब नर्सरी, केजी एवं कक्षा एक में निर्धारित न्यूनतम आयु से प्रवेश नहीं मिल सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई अभिभावक तय समय से पहले अपने बच्चे को दाखिला दिलाता है तो ऐसी स्थिति में उन पर कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही जो स्कूल निर्धारित उम्र से पहले बच्चों को प्रवेश देगा, उसे भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

प्रवेश के लिए निर्धारित आयु —-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नर्सरी में प्रवेश की न्यूनतम आयु सीमा जहां तीन साल निर्धारित की गई है, वहीं अधिकतम सीमा 4 साल 6 माह रखी गई है। इसी प्रकार, केजी-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा जहां 4 वर्ष है, वहीं अधिकतम आयु सीमा 5 साल 6 माह तय की गई है। इसी प्रकार, केजी-2 में न्यूनतम आयु सीमा 5 वर्ष एवं अधिकतम 6 वर्ष माह रखी गई है। इसके अतिरिक्त कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष एवं अधिकतम वर्ष 6 माह निर्धारित की है।