एक अप्रैल को आरबीआई 2 हजार रुपये के नोट नहीं करेगा स्वीकार

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह खातों के वार्षिक समापन के कारण 1 अप्रैल को 2 हजार रुपये नोटों को एक्सचेंज और स्वीकार नहीं करेगा। आरबीआई ने कहा है कि यह सेवा 2 अप्रैल को फिर से शुरू होगी। आरबीआई ने एक बयान में कहा, खातों की वार्षिक क्लोजिंग के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में सोमवार, 1 अप्रैल, 2024 को 2 हजार रुपये के बैंकनोटों को एक्सचेंज और जमा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं मिलेगी। यह सुविधा मंगलवार, 2 अप्रैल, 2024 को फिर से शुरू होगी। आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 29 फरवरी 2024 तक, 2 हजार रुपये के नोटों का लगभग 97.62% बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया है।

19 मई 2023 को, फइक ने 2,000 के बैंक नोटों को प्रचलन से बाहर करने का निर्णय लिया था और जनता से उन्हें बैंकों में जमा करने या अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में एक्सचेंज करने का आग्रह किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह कदम उठाया था।

हालांकि, आरबीआई ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम, रांची और रायपुर जैसे प्रमुख स्थानों पर देश भर में अपने 19 कार्यालयों में 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा देती है।

Author: Dainik Awantika