शिकायत के बाद उपभोक्ता आयोग एक की सदस्य को भेजा उज्जैन

 

अध्यक्ष ने आयोग को लिखा पत्र कहा काम करना मुश्किल

 

इंदौर। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषणा आयोग ने जिला प्रतितोषण आयोग क्रमांक 1 के अध्यक्ष द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर सदस्य को आचार संहिता के दौरान स्थानांतरित करने के बजाय उज्जैन में संलग्नीकरण कर भेजा है।
रजिस्ट्रार म०प्र० राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग- भोपाल ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग इंदौर-1 की सदस्य साधना शर्मा के विरूद्ध उनके आचारण एवं कार्य व्यवहार को लेकर लगातार मिलने वाली शिकायतो के बाद उन्हें हटा दिया है।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग इंदौर-1 के अध्यक्ष ने राज्य आयोग को पत्र के माध्यम से सूचना दी थी कि सदस्य शर्मा के जिला आयोग इंदौर 1 के सदस्य रहते हुए न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य किया जाना संभव नहीं है। उन्हें जिला उपभोक्ता आयोग इंदौर-1 में रखना न्यायिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है।
लोकसभा निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने से उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से सदस्य जिला उपभोक्ता आयोग इंदौर-1 साधना शर्मा, का संलग्नीकरण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग उज्जैन में कर दिया है।

Author: Dainik Awantika