– कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश
– बिना कारण घूमते पाए जाने पर कार्रवाई होगी
ब्रह्मास्त्र उज्जैन। वर्तमान में तेजी से फैल रहे कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य शासन के निर्देश पर सम्पूर्ण उज्जैन जिले की राजस्व सीमा में रात 11 से सुबह 5 बजे का रात्रिकालीन कार्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। उज्जैन जिले के कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 एवं एपिडेमिक डिसिज एक्ट-1897 एवं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के तहत 23 दिसम्बर को ही इसके आदेश जारी कर दिए। आदेश के तहत उज्जैन जिले की राजस्व सीमा में अब रात 11 से प्रात: 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया जाएगा जिसमें आम आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बिना किसी ठोस कारण के बाहर जाने पर पुलिस द्वारा संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
कर्फ्यू में केवल इन्हें ही आने-जाने की छूट रहेगी
रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवा जैसे चिकित्सा, अस्पताल, पैथालॉजी लेब, दवा दुकान, फायर सर्विस, कोविड व्यवस्था में लगे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार, अन्तर्राज्यीय बस, ट्रेन, हवाई के यात्रीगण, समस्त लोडिंग ट्रांसपोर्ट वाहन, फैक्टरी एवं उसके वर्कर आदि पर उक्त प्रतिबंध प्रभावशाली नहीं रहेगा।
मंदिरों में रात 9 तक दर्शन, बिना मास्क 200 जुर्माना लगेगा, दोनों टीके अनिवार्य
– रात्रिकालीन कर्फ्यू के तारतम्य में जिले के समस्त मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के दर्शन, पूजन, प्रार्थना का समय प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगा।
– रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान दैनिक धार्मिक गतिविधियों के सम्पादन हेतु केवल सम्बन्धित पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति होगी।
– समस्त सिनेमागृह, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग, स्वीमिंग पुल, क्लब, स्टेडियम में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी, जिन्होंने कोविड – 19 के दोनों टीके लगवाये हैं।
– 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा, क्योंकि उन पर कोविड टीके के डोज का बंधन नहीं है।
– समस्त शासकीय सेवकों से कहा गया है कि वे कोविड के दोनों डोज लेने के उपरान्त ही कार्यालय में आयें। समस्त विभाग अध्यक्ष कार्यालय प्रमुखों की यह जवाबदारी रहेगी कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रेरित कर यह सुनिश्चित करें।
– समस्त स्कूल, कॉलेज, होस्टल में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राओं से अपेक्षा है कि वे कोविड 19 के टीके के दोनों डोज अनिवार्य रूप से लें।
– समस्त मार्केट एसोसिएशन, विभिन्न कॉमर्स चेम्बर्स, रहवासी संगठन, मॉल प्रबंधन, दुकान संचालक, मेला आयोजक यह सुनिश्चित करवायेंगे कि वे स्वयं एवं उनके कर्मचारी कोविड 19 टीके के दोनों डोज के उपरान्त ही कार्य पर रखे जायें।