चुनाव ड्यूटी के दौरान मतदान/सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु पर 30 लाख अनुग्रह राशि

दैनिक अवन्तिका उज्जैन

चुनाव में लगे कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है कि चुनाव ड्यूटी के दौरान मतदान/सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु पर 30 लाख अनुग्रह राशि, अन्य कारण से मृत्यु होने पर 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।निर्वाचन आयोग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण सहित किसी भी चुनाव संबंधी कार्य के लिए रिपोर्ट करने के लिए निवास/कार्यालय छोड़ते ही चुनाव ड्यूटी पर होना माना जायेगा जब तक वह अपने कार्य प्रदर्शन के बाद अपने निवास/कार्यालय वापस नहीं पहुंच जाता।

यदि इस अवधि के दौरान कोई दुर्घटना होती है, तो इसे चुनाव ड्यूटी पर हुई घटना के रूप में माना जायेगा। बीईएल/ईसीआईएल इंजीनियरों के लिए, प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) ड्यूटी की अवधि और वह अवधि जिसके लिए अधिकारी को कमीशनिंग, मतदान/मतगणना व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, को चुनाव ड्यूटी अवधि में माना जाएगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में मतदान/सुरक्षा कर्मियों के परिजन को अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें चुनाव संबंधी सभी प्रकार की ड्यूटी में तैनात सभी कार्मिक, सीएपीएफ, एसएपीएस, राज्य पुलिस, होम गार्ड के सभी सुरक्षाकर्मी, कोई भी निजी व्यक्ति जैसे ड्राइवर, क्लीनर आदि जिसे चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया हो और बीईएल/ईसीआईएल इंजीनियर भी शामिल हैं, जो प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी), ईवीएम कमीशनिंग, मतदान दिवस और मतगणना दिवस ड्यूटी में लगे हुए हैं।

Author: Dainik Awantika