उज्जैन में 4-5 मई को घर-घर जाकर मतदान दल वोटिंग करवाएंगे
-दिव्यांग, 85 वर्ष से अधिक आयु मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा
-बीएलओ 13 से 19 अप्रेल को घर- घर पहुंचकर स्वीकृति लेंगे
उज्जैन। लोकसभा निर्वाचन 2024 के तहत अनुपस्थित श्रेणी के अंतर्गत आने वाले 85 वर्ष से अधिक आयु, दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा प्रदान करने की समय सारणी निर्धारित की गई है। समय सारणी अनुसार बीएलओ 13-19 अप्रेल को घर-घर जाकर ऐसे मतदाताओं की स्वीकृति लेंगे। 4-5 मई 2024 को पोलिंग टीम व्दारा मतदान की गोपनियता का उल्लंघन किए बिना सभी पात्र मतदाताओं के घर जाकर वीडियोग्राफी के साथ मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जायेगी।
नोडल अधिकारी गिरिश तिवारी के अनुसार उपरोक्त श्रेणी के मतदाताओं को उक्त सुविधा प्रदान करने के लिए पात्र एवं इच्छुक मतदाताओ को बीएलओ व्दारा रिक्त फार्म 12 डी का वितरण एवं पावती लेने का काम 13-19 अप्रेल के दौरान किया जाएगा। भरे गये हस्तारक्षरित फार्म-12 डी का बीएलओ व्दारा संकलन कर उसी दिन एआरओ को जमा करवाए जाएँगे।सेक्टर आफिसर व्दारा प्रतिदिन वितरित एवं प्राप्तं फार्मों की मॉनिटरिंग एवं एआरओ से समन्वय का कार्य सेक्टर आफिसर करेंगे। एआरओ व्दारा फार्म- 12 डी की प्राप्ति इस अवधि में की जायेगी।आरओ, एआरओ व्दारा प्राप्त आवेदनों की प्रतिदिन जांच कर, स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का कार्य किया जायेगा। आरओ, एआरओ व्दारा संबंधित निर्वाचक को अस्वीकृति के संबंध में सूचित किया जावेगा। एआरओ व्दारा मतदान दलों की होम विजिट के लिए रूट चार्ट एवं कार्यक्रम का निर्धारण कर मतदान हेतु विजिट की समय सारणी से अभ्यर्थियों को अवगत कराकर, पावती प्राप्त की जावेगी।
राजनैतिक दलों को दी जाएगी सूची-
होम वोटिंग वाले निर्वाचन की सूची हार्ड कॉपी में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थियों को होम वोटिंग प्रारंभ होने के दिनांक से एक, दो दिन पूर्व प्रदान की जावेगी। होम वोटिंग हेतु मतदान दल, (मतदान कार्मिक, माईक्रो आब्जर्वर, पुलिसकर्मी, बीएलओ, वीडियो ग्राफर आदि) का गठन एवं प्रशिक्षण इससे पूर्व आयोजित किया जावेगा।
मतदाताओं को सूचना देंगे-
एआरओ/ बीएलओ व्दारा पात्र मतदाताओं को घर से मतदान के निर्धारित तिथि एवं समय के बारे में सूचना पत्र के माध्यम तथा अतिरिक्त साधनों के रूप में मोबाईल/ फोन से सूचित किया जावेगा। मतदान दल का प्रथम भ्रमण 4-5 मई 2024 को पोलिंग टीम व्दारा मतदान की गोपनियता का उल्लंघन किए बिना सभी पात्र मतदाताओं के घर जाकर वीडियोग्राफी के साथ मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जायेगी। इसमें प्रथम भ्रमण में अनुपस्थित पाये गये मतदाताओं के घर पर मतदान दल का व्दितीय भ्रमण किया जाएगा। मतदाताओं व्दारा मत अंकित किये गये पोस्टल बैलेट मतदान दल व्दारा उसी दिन एआरओ को जमा करवाये जायेंगे। यदि प्रथम विजिट के दौरान निर्वाचक नहीं मिलता है, तो व्दितीय विजिट संबंधी नोटिस उसके निवास स्थान पर चस्पा करेंगे तथा वीडियोग्राफी भी कराएंगे।
करीब 22 हजार मतदाता जिले में-
श्री तिवारी बताते हैं कि जिले में करीब 9 हजार दिव्यांग एवं 13 हजार के लगभग 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग मतदाता हैं। इनसे आने वाले फार्म 12 डी के तहत मतदान दल गठित किए जाएंगे। रूट तय करते हुए मतदान करवाया जाएगा। एक दल करीब 20 वोट एक दिन में डलवाएगा। 100 से अधिक दल घर-घर मतदान के लिए बनाए जाएंगे।