पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में आज देश की शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान बाबा रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (एसजी) ने कहा कि हमने इस मामले में सुझाव दिया था कि बिना शर्त के माफी मांगी जाए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने इस मामले में सुझाव दिया था कि बिना शर्त के माफी मांगी जाए। कोर्ट ने स्वामी रामदेव का बिना शर्त माफी का हलफनामा स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम अंधे नहीं हैं, हम इस मामले में इतना उदार नहीं होना चाहते। अब समाज में एक संदेश जाना चाहिए। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इन लोगों ने तीन-तीन बार हमारे आदेशों की अनदेखी की है। इन लोगों ने गलती की है इनको नतीजा भुगतना होगा।