वेज फ्राइड राइस में निकली हड्डी, रेस्टाेरेंट पर 20 हजार का जुर्माना
इंदौर। जिला उपभोक्ता आयोग ने वेज फ्राइड राइस में हड्डी निकलने पर पंच इन रेस्टाेरेंट पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उसे बिल की राशि भी लौटाना होगी।
कासाग्रीन टाउनशिप निवासी अभिनव शर्मा पत्नी श्रेया के साथ 30 जून 2022 को विजयनगर क्षेत्र स्थित पंच इन रेस्टारेंट गए थे। वहां उन्होंने वेज फ्राइड राइस और अन्य खाद्य आइटमों का आर्डर दिया। श्रेया ने रेस्टाेरेंट के वेटर से यह स्पष्ट कर दिया था कि वे शाकाहारी हैं इसलिए वेज फ्राइड राइस को तैयार करने में विशेष सावधानी बरतें।
बावजूद इसके वेज फ्राइड राइस खाते समय श्रेया के मुंह में हड्डी का टुकड़ा आ गया। उन्होंने इसे उगला तो पता चला कि रेस्टाेरेंट ने उन्हें मांसाहार परोस दिया था।
उन्होंने रेस्टोरेंट प्रबंधन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सरिता सिंह ने परिवादी के तर्कों से सहमत होते हुए आदेश दिया कि रेस्टाेरेंट परिवादी को हुए मानसिक संत्रास के एवज में 10 हजार रुपये और परिवाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये का भुगतान करे। रेस्टारेंट को बिल की रकम 1768 रुपये भी लौटाने होंगे।