जिलाबदर बदमाश पर राज्य सुरक्षा अधिनियम का केस दर्ज
उज्जैन। 28 अपराधों में शामिल रह चुके बदमाश हेमंत उर्फ बूचा पिता सुरेन्द्र गुप्ता निवासी गजानंद क पाउंड हीरामिल की चाल को जिलाधीश के आदेश पर जिले की सीमा से सालभर के लिये बाहर करते हुए 23 नवबंर 2023 को जिलाबदर आदेश जारी किया गया था। बदमाश को नवबंर 2024 में शहर की सीमा में आना था, लेकिन शनिवार-रविवार रात वह चाकू लहराता हुआ एमआर-5 मार्ग नक्षत्र होटल के यहां घूम रहा था। चिमनगंज थाना पुलिस को बदमाश के चाकू लहराने की खबर मिली तो मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया। चाकू बरामद होने पर 25 आ र्स एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं जिलाबदर अवधि के दौरान शहर में आने राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14, 15 में प्रकरण दर्ज कर सोमवार दोपहर न्यायालय में पेश किया। जहां से जेल भेजा गया है। 2 दिन पहले भी चिमनगंज थाना पुलिस ने आगररोड से विराटनगर में रहने वाले बदमाश गोलू उर्फ मुबारिक हुसैन को जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करते हुए गिर तार किया था। उसके पास से भी चाकू जप्त हुआ था।