महाकाल के प्रसाद पैकेट पर फोटो को लेकर विवाद- इंदौर हाईकोर्ट के आदेश समिति 3 माह में निराकरण करें
मामले में जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की कोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश मिले। 19 अप्रैल 2024 को महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा इंदौर, पंडित शरद कुमार मिश्र ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर मंदिर के लड्डू प्रसाद पैकेट पर महाकाल मंदिर, ओंकारेश्वर और ऊँ छापने को गलत बताकर आपत्ति ली थी।
कोर्ट में कहा -प्रसाद खाकर कचरे
में फेंक रहे, पीएम तक से शिकायत
याचिकाकर्ता के वकील अभीष्ट मिश्र ने कहा कोर्ट में कहा कि मंदिर के लड्डू प्रसाद बॉक्स पर धार्मिक फोटो है। लोग इन खाली पैकेट को कचरे में फेंकते हैं। धर्म के हिसाब से यह सही नहीं है। वैष्णो देवी, अमृतसर गोल्डन टेम्पल के प्रसाद में चित्र नहीं है। मंदिर एक्ट में भी जिक्र नहीं है। समिति को आवेदन दिए, अधिकारियों से मिले, पीएम मोदी, सीएम हेल्प लाइन में शिकायत की सुनवााई नहीं हुई तो कोर्ट गए।
महाकाल मंदिर के प्रशासक
बोले – समिति में बात करेंगे
महाकाल मंदिर के प्रशासक मृणाल मीणा ने कहा इस विषय पर मंदिर समिति की बैठक में बात कर कोई निर्णय लेंगे।