महाकाल मंदिर के सामने बना पंडित आनंद शंकर व्यास का मकान नहीं टूटेगा – व्यास को सुप्रीम कोर्ट से मिला स्थाई स्थगन आदेश
दैनिक अवंतिका उज्जैन। महाकाल मंदिर के सामने बड़े गणेश के बाहर बना पंडित आनंद शंकर व्यास का मकान अब नहीं टूटेगा। पंडित व्यास को सुप्रीम कोर्ट से मकान को लेकर स्थाई स्थगन आदेश मिल गया है।
पंडित व्यास के अभिभाषक मनीष मनाना ने बताया पंडित आनंद शंकर व्यास के आनंद भवन को प्रशासन या महाकाल मंदिर समिति अब नहीं तोड़ सकेगी। उल्लेखनीय है कि प्रशासक महाकाल मंदिर द्वारा पंडित व्यास का भवन महाकाल मंदिर की भूमि पर होना व्यक्त कर भवन को अतिक्रमण कर निर्मित होना दर्शित कर दिया था तथा तहसीलदार नगर उज्जैन को अतिक्रमण हटाए जाने का आवेदन दिया था। तहसीलदार द्वारा पंडित व्यास को बेदखल करने का सूचना पत्र 20 दिसंबर 2021 को जारी किया था। जिस पर पंडित व्यास ने दीवानी न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स्थगन चाहा था। उच्च न्यायालय द्वारा 16 मार्च 2022 को अंतरिम राहत प्रदान की गई थी। 21 मार्च 2023 को उच्च न्यायालय द्वारा मूल याचिका निरस्त कर स्थगन समाप्त कर दिया था। उक्त आदेश से व्यथित होकर पंडित व्यास ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2023 में याचिका दायर की थी। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 26 अप्रैल 2024 को अंतिम सुनवाई कर आनंद भवन न तोड़ा जाए, स्थाई स्थगन आदेश पारित किया।