मप्र में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की नई गाइडलाइन

होटल-रेस्टोरेंट में 10.30 बजे तक ही जश्न, मास्क जरूरी; रात 11 बजे के बाद दिखे तो कार्रवाई

भोपाल। नए वर्ष का जश्न मनाने वाले गाइडलाइन को एक बार जरूर देख लें। नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के कारण प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू है। रात 11 बजे से 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इसकी वजह से रात 7 से 10:30 बजे तक ही होटल-रेस्टोरेंट में नए साल की पार्टी मना सकेंगे।
यहां भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। मास्क भी पहनना होगा। दोनों डोज लगवाना अनिवार्य रहेगा। रात 11 बजे के बाद सड़कों पर बिना कारण घूमते दिखे, तो कार्रवाई की जाएगी। हां, लोग घरों में जरूर देर रात तक सेलिब्रेशन कर सकेंगे। इस पर पाबंदी नहीं है। जानते हैं कि कहां- क्या गाइडलाइन है।

इंदौर में आज रात 10 से खजराना मंदिर में एंट्री बंद

हर साल नए साल में खजराना गणेश मंदिर में लोग गणेशजी का दर्शन करने आते हैं। इस बार 31 दिसंबर की रात 10 बजे भक्तजनों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। रात 12 बजे की पुजारी आरती करेंगे। सुबह 5 बजे मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। दोनों डोज ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। शराब की दुकानें रात 10.30 बजे से बंद करना शुरू कर दी जाएंगी। बड़े होटलों, पबों आदि में आयोजन नहीं होंगे। एक साथ ज्यादा संख्या में लोगों के एकत्र होने पर कार्रवाई। नशा करने वालों व दोपहिया वाहन पर तीन सवारी होने पर भी कार्रवाई होगी।
उज्जैन में मंदिर सुबह 6 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। सभी जगह रात 11 बजे के पहले ही बंद होंगे। धर्मस्थल सुबह 6 से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग, स्विमिंग पूल, क्लब, स्टेडियम में केवल उन लोगों को परमिशन होगी, जिन्होंने दोनों डोज लगवाए हैं।

रतलाम में हुड़दंग किया तो होगी कार्रवाई

यहां न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए रात 10:30 बजे तक होटल और रेस्टोरेंट खुले रह सकेंगे। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से करवाया जाएगा पालन। हुड़दंग करने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई।