प्रदेश में अब 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी कोचिंग में नहीं ले सकेंगे प्रवेश

 

केंद्र की गाइडलाइन पर मप्र। सरकार ने जारी किया आदेश

भोपाल। प्रदेश में अब 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थी कोचिंग में पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। साथ ही कोचिंग संचालक भी मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे। केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन पर मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, इस आदेश को लागू करने का मसौदा अभी प्रदेश सरकार को तैयार करके कोचिंग संस्थानों को बताना होगा।
जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के किसी भी कोचिंग में अब मनमानी नहीं चल पाएगी। बता दें, कि बीते दिनों केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों द्वारा आत्मघाती कदम उठाने के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह आदेश जारी किया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इस पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी कर दिया है। बता दें, कि वर्तमान में प्रदेश में 40 हजार से अधिक कोचिंग संस्थान हैं।
इनमें से कई कोचिंग सेंटर्स में छोटी कक्षाओं से ही प्रवेश देते हैं, जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी शामिल होते हैं। उच्च शिक्षा विभाग के इस आदेश का मध्य प्रदेश कोचिंग एसोसिएशन ने स्वागत किया है। साथ ही मांग भी की है कि आदेश का पालन करने के लिए सरकार द्वारा कोचिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट तैयार किया जाना चाहिए।

पहली बार 25 हजार का जुर्माना

जारी दिशा-निर्देश के अनुसार कोचिंग के पंजीयन और अन्य निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर पहली बार में 25 हजार रुपये और दूसरी बार में एक लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके बाद तीसरी बार में रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है।