दांत तोड़ने वाले को 13 साल बाद मिली सजा
उज्जैन। कोर्ट में चल रहे 2 प्रकरणों में सोमवार को फैसला सुनाया गया। घूसा मारकर दांत तोडऩे वाले को 2 साल की सजा सुनाई गई। चाकूबाज को सालभर का कारावास दिया गया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया कि 4 नवम्बर 2013 को नागदा के दुर्गापुरा में रहने वाले सुभाष पिता श्रीराम भाटी का पड़ोस में रहने वाले लीलाधर पिता कालूराम से गाली-गलौच नहीं करने की बात पर विवाद हो गया था। लीलाधर ने तीन घूसे मुंह पर मार सुभाष के दांत तोड़ दिये थे। बिरलाग्राम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। मामले की सुनाई पूरी होने पर नागदा के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट नदीम जावेद खान ने फैसला सुनाते हुए लीलाधर को 2 वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ विवेक कुमार शाक्य ने पैरवी की।