कलेक्टर बोले प्रत्येक मतदान केंद्र पर 80 प्रतिशत से अधिक मतदान कराएं

 

-इंगोरिया , नागदा, घट्टिया और तराना में आयोजित बूथ अवेयरनेस ग्रुप की बैठक में शामिल हुए

 

उज्जैन। लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए 13 मई को मतदान होगा। जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्विघ्न रूप से मतदान कराने के साथ हमारा प्रमुख दायित्व है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 80 प्रतिशत से अधिक मतदान का लक्ष्य निर्धारित करें। यह बात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन नीरज कुमार सिंह ने बुधवार को जिले की इंगोरिया, नागदा , घटिया और तराना में आयोजित बूथ अवेयरनेस ग्रुप की बैठक और प्रशिक्षण में कहीं।

कलेक्टर श्री सिंह ने सघन भ्रमण  कर इन क्षेत्रों में आयोजित बूथ अवेयरनेस की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान अधिकारियों सहित बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहें। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी बीएलओ, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहित सभी बूथ अवेयरनेस ग्रुप के सदस्य ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रभावी ढंग से 13 मई को होने वाले मतदान की मुनादी कराई जाएं।

 

हर दो घंटे का लक्ष्य बनाएं-

 

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि बूथ अवेयरनेस ग्रुप अपने क्षेत्र में प्रति 2 घंटे में होने वाले मतदान की मॉनिटरिंग करें तथा जिन-जिन मतदान केंद्रों पर निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कम मतदान हुआ है वहां वहां के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएं। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 80% से अधिक के मतदान का लक्ष्य निर्धारित कर कार्यवाही की जाएं। मतदान के दिन पहले दो घंटे में प्रात 9:00 बजे तक 25 प्रतिशत इसके पश्चात प्रातः 11:00 बजे तक 50 प्रतिशत, 1 बजे तक 60 प्रतिशत, 3 बजे तक 70 प्रतिशत और मतदान समाप्ति समय 6:00 तक 80% से अधिक का मतदान कराया जाना सुनिश्चित किया जाएं।

 

मतदाता,मतदान दल की व्यवस्था सुनिश्चित हो-

 

कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के सुविधाओं के लिए पर्याप्त छाव , शीतल पेयजल, दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए रैंप और व्हीलचेयर इत्यादि की व्यवस्था रहें। मतदान केंद्र पर मतदान दलों के रुकने की भी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।

 

प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापन एमसीएमसी से पूर्व प्रमाणित कर ही प्रकाशित हो सकेंगे-

 

लोकसभा संसदीय क्षेत्र उज्जैन आलोट में 13 मई को मतदान होगा। मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणित विज्ञापन ही प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया में मतदान की तिथि व मतदान से पूर्व दिवस पर प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों के लिये विशेष व्यवस्था दी गई है। नियमानुसार प्रिंट मीडिया में प्रकाशन के लिए विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणन के लिए राजनैतिक दल/आवेदकों को मतदान के दिन और मतदान से पूर्व दिवस पर विज्ञापन के प्रकाशित होने की प्रस्तावित तिथि से दो दिन पहले जिला/राज्यस्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) को आवेदन देकर पूर्व प्रमाणन कराना होगा। पूर्व प्रमाणन के पश्चात ही समाचार पत्रों में ऐसे प्रचार विज्ञापन प्रकाशित किये जा सकेंगे