कोरोना : मध्यप्रदेश में आज से नई गाइडलाइन: शादी में 250 से ज्यादा मेहमान नहीं बुला सकेंगे, शव यात्रा में 50 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल
भोपाल। मध्यप्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन तैयार हो गई है। शादी में अधिकतम 250 मेहमान ही शामिल होंगे। शव यात्रा में 50 लोगों को अनुमति रहेगी। बड़े मेलों पर रोक रहेगी। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक में लिया।
मीटिंग में ही मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के कलेक्टरों से बात की। उन्होंने चारों शहरों में प्रशासन को अलर्ट रहने काे कहा है।
अब प्रदेश में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर 7 दिन क्वारेंटाइन किया जाएगा। तीसरी लहर का पीक 25 से 30 जनवरी के बीच में रहेगा। इस दौरान प्रदेश में हर दिन 19 से 20 हजार केस प्रतिदिन आ सकते हैं। यानी यह संख्या दूसरी लहर से लगभग डेढ़ गुना होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के केस बढ़ेंगे, लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सतर्कता बरतना जरूरी है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर मौजूद रहे।
स्कूल 50% की क्षमता से चलते रहेंगे
स्कूलों को लेकर कोई नया प्रतिबंध नहीं है। अभी की तरह ही 50% की क्षमता से चलते रहते हैं। एक बच्चे को सप्ताह में तीन दिन ही बुलाया जाएगा। पेरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से क्लास लगेंगी।
मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 594 कोरोना केस मिले हैं। एक्टिव केस बढ़कर 1544 हो गए हैं। संक्रमण दर 1% पर आ गई। इंदौर में एक मौत भी रिपोर्ट हुई है। जबलपुर में भी कोविड सस्पेक्टेड वार्ड में एडमिट दो मरीजों की मौत हुई है, लेकिन प्रशासन का दावा है कि दोनों की रिपोर्ट निगेटिव थी।
उज्जैन में 22 नए संक्रमित मिले हैं। सिविल सर्जन डॉ. पीएन वर्मा भी संक्रमित आए हैं। रतलाम में 2 और खंडवा में 7 मरीज मिले हैं।
भोपाल-इंदौर में सख्ती
भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि बुधवार से बिना मास्क घूमने पर अब 200 रुपए फाइन लगेगा। नाइट कर्फ्यू चलता रहेगा। इंदौर में शादियों में 200 तो शवयात्रा में सिर्फ 50 लोग ही शामिल करने, कोचिंग इंस्टीट्यूट 50% क्षमता से खोलने और धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस पर अब राज्य सरकार को फैसला लेना हैं। यहां अभी 820 एक्टिव केस हैं।