मतदाता हो गया बोर , शनिवार शाम 6 बजे थमेगा चुनावी शोर
-चौथे चरण का मतदान 13 मई सोमवार को
उज्जैन। पिछले एक माह से जमकर चुनावी शोर से बोर हो चुके मतदाता को शाम 6 बजे राहत मिल जाएगी। चुनावी शोर पुरी तरह से थम जाएगा। इसके बाद 48 घंट मतदाता अभ्यर्थी को कसौटी पर विचार करेगा और सोमवार को कसौटी के परिणाम को ईवीएम में दर्ज करेगा। चौथे चरण में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लिए 13 मई को मतदान होगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात शनिवार शाम 6 बजे से मतदान दिवस शाम 6 बजे तक जिले में सार्वजनिक सभाओं, जुलूस एवं अन्य प्रचार प्रसार निर्वाचन के नियमों के तहत प्रतिबंधित रहेगा।
लोकसभा चुनाव के तहत आम मतदाता को राजनैतिक दलों की और से हर एक घंटे में मोबाईल काल और एसएमएस किए गए। इंदौर के लेंड लाईन नंबरों के काल सेंटरों से निरंतर मतदाताओं को कालिंग की जाती रही। इसके अलावा गली मोहल्ले में लाउड स्पीकरों से प्रचार प्रसार किया गया। इस बार अभ्यर्थियों ने सोश्यल मिडिया का जमकर उपयोग किया है। अब समय आ गया है निर्णायक स्थिति का। पिछले दिनों में प्रचार प्रसार का कितना असर आम मतदाता पर हुआ है यह सब मौन की स्थिति में है।13 मई को यह सब मतदाता ईवीएम में दर्ज करेगा।
प्रशासनिक प्रचार प्रतिबंध आदेश जारी-
इसे लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत 13 मई 2024 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस अधिकारी एवं सम्बन्धित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण तंत्र तथा विभिन्न व्यय अनुवीक्षण की टीमों जैसे एफएसटी, एसएसटी को 24 घण्टे प्रभावशील रखेंगे तथा उनको सुदृढ़ करेंगें।
बगैर भीड के व्यक्तिगत संपर्क हो सकेगा-
जारी आदेश के अनुसार वर्णित अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाएं एवं जुलूस आयोजित नहीं होंगे या इस प्रयोजनार्थ चुनाव प्रचार हेतु व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा। घर-घर जाकर बिना भीड के जनसम्पर्क प्रतिबंधित नहीं रहेगा। चलचित्र, टेलीविजन, संगीत समारोह, नाट्य अभिनय या अन्य कोई मनोरंजन के साधनों से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
बाहरी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र छोड़ना होगा –
प्रतिबंधित अवधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति क्षेत्र में एक साथ न तो एकत्रित होंगे और न ही आवाजाही करेंगे। निर्वाचन प्रचार हेतु समस्त अनुमतियां (वाहन सहित) 11 मई, 2024 को सायं 06:00 बजे से स्वतः ही समाप्त हो जायेंगी। प्रचार अवधि समाप्त होने के तत्काल पश्चात ऐसा व्यक्ति या राजनैतिक प्रतिनिधि / पार्टी कार्यकर्ता या अन्य व्यक्ति जो बाहर से किसी पार्टी / अभ्यर्थी के प्रचार-प्रसार हेतु आए और लाये गये हैं ,उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नही हैं, वह उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं और उन्हे तत्काल सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र छोड़ना होगा।
कार्यकर्ताओं को होटल-लॉज में ठहराना प्रतिबंधित-
धर्मशाला, लाज, होटल, रिसोर्ट, मैरिज गार्डन, परिणय वाटिका के संचालक किसी भी बाहरी व्यक्ति जो किसी अभ्यर्थी/दल के पक्ष में चुनाव प्रचार कार्य में संलग्न हैं और वह उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, को अपने परिसर में नहीं ठहराऐंगे। संबंधित थाना प्रभारी इसका पालन उक्त परिसरों का निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे तथा ठहरने वालों का सत्यापन करेंगे। कोई भी व्यक्ति या वाहन मतदान वाले दिन सील की गई अन्तर जिला या अन्तर राज्यीय सीमाओं में यथा उपबंधित के अतिरिक्त प्रवेश नहीं करेगा। चैक पोस्ट में तैनात बल व्यक्तियों की पहचान की जांच तथा उनका सत्यापन करेगें।
100 मीटर के दायरे मे ये रहेगा प्रतिबंधित-
कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के राजनैतिक प्रचार हेतु दीवार लेखन , भित्ति चित्र का निशान, झण्डा, बैनर नही लगायेगा और न लगाने का प्रयास करेगा।
अभ्यर्थी को 3 वाहन की अनुमति –
केवल मतदान के दिवस के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अध्यधीन प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक वाहन उसके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए तथा एक वाहन उसके कार्यकर्ताओं हेतु (कुल 3) की अनुमति की पात्रता एक अभ्यर्थी की होगी। किसी भी अन्य नेता (राजनैतिक व्यक्ति) को किसी भी अन्य वाहन प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। अनुमति दिये गये प्रत्येक वाहन में 5 से अधिक व्यक्ति (चालक सहित) नहीं बैठेंगे। दिये गये वाहन अनुज्ञा को सामने विंड स्क्रीन पर मूल प्रति (कलर्ड फोटोकापी नही) चिपकाकर प्रदर्शित करना होगी। यदि अभ्यर्थी/अभिकर्ता निर्वाचन क्षेत्र में अनुपस्थित है तो उसको आवंटित वाहन का उपयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं करेगा।
मतदाता परिवहन तो वाहन जब्त होगा-
कोई भी व्यक्ति , अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, एजेंट किसी भी प्रकार से वोटरों को परिवहन नहीं करेंगे या निःशुल्क वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं करायेंगे। यह कृत्य लोक प्रतिनिधित्व की धारा 133 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 (5) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में होकर दण्डनीय है। यह हर प्रकार के वाहनों, टैक्सियां, निजी वाहनों, ट्रकों, ट्रेक्टरों, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटर साईकिल, मिनी बस, साइकिल रिक्शा, साइकिल इत्यादि पर भी लागू होगा। इस प्रकार के वाहनों की तत्काल जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। कोई भी वाहन मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के भीतर प्रवेश नहीं करेगा। यदि वह स्वयं अपने या परिवार के सदस्यों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु भी ले जा रहा हो उस स्थिति में भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
200 मीटर दायरे के बाहर होंगे दलगत बूथ –
किसी भी मतदान केन्द्र के बाहर अभ्यर्थियों द्वारा जारी की जाने वाली पर्चियां किसी दल या अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह के बिना होगी तथा सारी श्वेत पर्चियां रहेगी। कोई भी अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 200 मीटर के भीतर कोई बूथ स्थापित नहीं करेगा। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी सशस्त्र व्यक्ति (अधिकृत सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर) प्रवेश नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा में संलग्न सुरक्षाकर्मी को मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन के संचालन नियम 49-घ के तहत् केवल पात्र व्यक्ति ही मतदान केन्द्र के भीतर प्रवेश करेंगे तथा यथास्थिति उनको प्रदत्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वैध पास को विहित रूप से प्रदर्शित करेंगे। मीडिया के व्यक्ति किसी भी मतदान प्रक्रिया की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी इस प्रकार नहीं करेंगे, जिससे कि मतदान की गोपनीयता प्रभावित होती हो।
दिव्यांग को व्हील चेयर की अनुमति –
मतदान केन्द्र में पी.डब्ल्यू.डी वोटर्स को उनकी व्हील चेयर या ट्राई साइकिल को मतदान केन्द्र के भीतर ले जाने की अनुमति रहेगी।
अभ्यर्थी स्वयं या प्रतिनिधि स्ट्रांग रूम की निगरानी कर सकते हैं
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उज्जैन-आलोट लोकसभा संसदीय क्षेत्र-22 के विधानसभा खण्ड नागदा-खाचरौद-212, महिदपुर-213, तराना-214, घट्टिया-215, उज्जैन उत्तर-216, उज्जैन दक्षिण-217, बड़नगर-218 का स्ट्रांग रूम शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय इन्दौर रोड उज्जैन पर बनाया गया है। वहीं संसदीय क्षेत्र-22 के विधानसभा खण्ड आलोट-223 का स्ट्रांग रूम शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम में बनाया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि मतदान सामग्री जमा होने के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं या अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर स्ट्रांग रूम की निगरानी कर सकते हैं। इसके सम्बन्ध में वे लिखित में आवेदन कलेक्टर एवं रिटर्निंग आफिसर संसदीय क्षेत्र-22 उज्जैन को प्रस्तुत कर सकते हैं।
मतदाता पर्ची नहीं मिली हैं तो विकल्प अपनाएं –
सोमवार को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन ने घर-घर मतदाता पर्चियां वितरित करवाई हैं। और पहुंचाई जा रही हैं। अगर किसी को यह पर्ची नहीं मिलती है तो घबराएं नहीं। मतदाता अपने स्मार्टफोन के जरिये भी ऑनलाइन पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर SMS करके भी पर्ची हासिल कर सकते हैं।
पहला विकल्प- अपने स्मार्टफोन के माध्यम से वेबसाइट ceomadhyapradesh.nic.in को खोलें, फिर यहां से अपना वोटर कार्ड नंबर डालकर वोटर स्लिप डाउनलोड सकते हैं।
दूसरा विकल्प- मतदाता SMS द्वारा घर बैठे 1950 नंबर पर SMS भेजकर महज 10 सेकंड में वोटर पर्ची हासिल कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता को अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर ECI (आपका वोटर आईडी नंबर) डालकर 1950 नंबर पर SMS करना है।
जागरूकता के लिए अधिकारी बैलगाडी में बैठे-
ग्रामीण क्षेत्रों जागरूकता अभियान अंतर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खाचरोद आफीसर सिंह गुर्जर समस्त अमले के साथ बैल गाड़ी पर बैठकर मतदाताओं को जागरूक करते नजर आए। उन्होंने बैलगाड़ी पर ग्रामीण अंदाज में 13 मई को शत प्रतिशत मतदान के लिए ग्राम पंचायत घिनोदा में मतदाताओं को जागरूक किया।
औद्योगिक इकाइयां, व्यापारी शत प्रतिशत मतदान करवाएं –
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन ने कहा है कि जिले की समस्त औद्योगिक इकाइयां और व्यापारी अपने शत प्रतिशत कर्मचारियों से मतदान करवाएं। वे शुक्रवार को प्रशासनिक संकल्प भवन में आयोजित औद्योगिक और व्यापारी वर्ग की निर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। औद्योगिक इकाइयों और अन्य कार्यों में संलग्न श्रमिकों को मतदान करने के लिए संवैतनिक अवकाश दिया गया है। औद्योगिक इकाई और व्यापारिक वर्ग के अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके हर कर्मचारी द्वारा संवैतनिक अवकाश का उपयोग मतदान करने के लिए किया जाएं। बैठक में कलेक्टर श्री सिंह ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से मतदाता जागरूकता के संबंध में उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली।
डी मार्ट करेगा दुगना वेतन भूगतान- डी मार्ट द्वारा बताया गया कि मतदान करने पर उनके कर्मचारियों को उस दिन के वेतन का दुगूना भुगतान किया जाएगा। श्री पेकर्स द्वारा बताया गया कि मतदाताओं को जागृत करने के लिए सैलरी अकाउंट्स मतदान केंद्रों पर लगाएं जायेंगे। अमूल द्वारा बताया गया कि 13 मई मतदाता जागरूकता के संदेशों को दर्शाएं गए दुग्ध सामग्रियों के पाउचों का विक्रय किया जाएगा। लघु उद्योग भारती संघ श्रमिकों को घर-घर जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। कलेक्टर ने औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और समन्वित प्रयासों से मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कहा। कलेक्टर ने सभी को 13 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को सशक्त बनाने का संकल्प भी दिलाया।