इंदौर में बम पर संकट — कांग्रेस से भाजपा में आए अक्षय बम , उनके पिता सहित पांच के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
इंदौर। कांग्रेस प्रत्याशी से नाम वापसी कर भाजपा में शामिल होने वाले अक्षय बम और उनके पिता कांति बम के कोर्ट में हाजिर न होने पर सत्र न्यायालय इंदौर के जज श्री विनोद शर्मा ने अक्षय और उनके पिता समेत पांच लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है।
अक्षय और उनके पिता कांति बम के खिलाफ आज इंदौर की सत्र न्यायालय की कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। जज ने उन्हें राहत न देते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन वह नहीं हुए। अक्षय की ओर से हाजिरी माफी का आवेदन लगाया गया था। जिसमें मेडिकल को लेकर आधार बनाया गया था। दोपहर तक उनका इंतजार किया गया। शाम को जज ने उनके हाजिरी माफी को खारिज करते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया।
भादवि धारा 323, 147, 149, की धाराओं में 17 साल पुराने केस में न्यायालय के आदेश से आईपीसी की धारा 307 बढ़ाई गई थी। साथ ही अक्षय बम और कांति बम को न्यायालय में पेश होना था। लेकिन बम की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने बताया कि मेडिकल कारणों से वह उपस्थित नहीं हो पाए। उन्हें हाजिरी से माफी दी जाए,और जमानत दी जाए ।अक्षय के वकील के तर्क को सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि जमानत की आवश्यकता के लिए न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत के लिए आवेदन भी लगा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। अपने आदेश में जज ने कहा कि पुलिस उन्हें 8 जुलाई तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे।