दलबदलू पार्षदों को हटाने पर अड़े कांग्रेसी, कांग्रेस के टिकट पर पार्षद का चुनाव जीते 3 पार्षदों पर दलबदल कानून की गाज संभव
इंदौर । हाल ही में कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले तीन पार्षद श्रीमती ममता सुभाष सुनेर, शिवम् यादव एवं श्रीमती विनीता धर्मेंद्र मौर्य को पार्षद पद से बर्खास्त करने के लिये इंदौर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिला मिमरोट भाटिया ने अभिभाषक जयेश गुरनानी के माध्यम से मध्यप्रदेश के राज्यपाल को याचिका भेजी है।
याचिका में उक्त तीनो पार्षदों को दलबदल कानून का हवाला देकर पद से हटाएं तथा उक्त वार्डो में फिर से चुनाव कराने की मांग की है। मध्यप्रदेश में पूर्व में भी सिंधिया समर्थक 22 विधायको ने दल बदलकर कमलनाथ सरकार को अल्पमत में लाकर भाजपा की सरकार बनाई थी, जिसके बाद दलबदल कानून के अंतर्गत 22 विधानसभा सीटो पर पुनः चुनाव हुवे थे हाल ही में इंदौर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम द्वारा दलबदल ने कांग्रेस को प्रत्याशी विहीन होना पडा था तथा डमी प्रत्याशी मोती सिंह को सर्वोच्य न्यायलय ने याचिका में देरी होने से राहत नहीं दी थी।
भारतीय संविधान अनुसार संसद या विधायक दल बदल करते हैं तो भारतीय संविधान की अनुसूची 10 के तहत उक्त सांसद एवं विधायक का कार्यकाल समाप्त करने का प्रावधान है परंतु संभवतः यह पहली बार है कि इंदौर नगर निगम के 3 पार्षदों द्वारा दल बदल किया गया है उपरोक्त संवेधानिक व्यवस्था तथा मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम के प्रावधानों अनुसार उपरोक्त परिस्थिति में पुनः चुनाव कराये जा सकते है।
कांग्रेस की पार्षद एवं इंदौर शहर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिला मिमरोट भाटिया ने दिनांक 20.05.2024 को मध्यप्रदेश के राज्यपाल तथा मध्यप्रदेश के मुख्या सचिव को याचिका प्रस्तुत कर दल बदलू पार्षद श्रीमती ममता सुभाष सुनेर, शिवम् यादव एवं श्रीमती विनीता धर्मेंद्र मौर्य को तत्काल पार्षद पद से बर्खास्त करने एवं शेष कार्यकाल हेतू पुनः चुनाव कराने की मांग की है।