इंदौर जिले में पांच नर्सिंग कॉलेज सील…

 

हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने की कार्रवाई

विवादित देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज संचालक का दावा- प्रशासन की कार्यवाही गैर- कानूनी

 

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर के देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज (हार्डिया) और एसोसिएटेड अस्पताल समेत 5 कॉलेजों को इंदौर प्रशासन ने आज सील कर दिया है।
यह कार्रवाई आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मप्र के उस आदेश पर की गई है जिसमें मप्र उच्च न्यायालय का हवाला देकर सीबीआई जांच में अनसुटेबल पाये गए कॉलेजों को बंद करने के लिए आदेशित किया गया है।

आपको बता दें देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज के संचालकों/ कर्ताधर्ताओं के खिलाफ प्रशासन ने एक एफआईआर भी दर्ज कर रखी है जिसमें आरोप है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित कृषि भूमि पर कॉलेज अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था।

उधर देवी अहिल्या कॉलेज संचालक ने प्रशासन द्वारा कॉलेज सील किए जाने की कार्रवाई को अवैध करार दिया है। कॉलेज संचालक का कहना है कि प्रशासन ने हाईकोर्ट के जिस ऑर्डर को आधार बनाकर सील करने की कार्रवाई की है, उसमें कहीं भी कॉलेज को सील किए जाने का उल्लेख नहीं है।
प्रशासन ने यह कार्यवाही लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेश पर की है।

150 स्टूडेंट्स भविष्य अधर में लटका —
देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज ( हार्डिया अस्पताल) का उदघाटन 2019 में तत्कालीन केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, सांसद शंकर लालवानी और पूर्व निदेशक दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और पदमश्री आरके ग्रोवर ने किया था, जिसके बाद यह कॉलेज आए दिन विवादों में रहा है।
ऐसे में सवाल ये है कि पहले तो भारत सरकार के मंत्री और स्थानीय सांसद इस तरह के कथित विवादित संस्थान का उदघाटन करते हैं। सालों साल बच्चे इन कॉलेजों में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं।
वर्तमान में 150 से अधिक बच्चे कॉलेज में अध्ययनरत हैं। बीच अध्यापन कार्य के दौरान इस तरह की कार्यवाही का नुकसान छात्रों और उनके अभिभावकों को हो रहा है।
एक बार फिर निगरानी कर्ताओं और अथॉरिटी के लचर रवैया का खामियाजा छात्रों के भविष्य पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।