अनाज मंडी प्रांगण में चल रही थी शराबखोरी
दैनिक अवंतिका उज्जैन उज्जैन
उज्जैन। सार्वजनिक स्थान पर शराबखोरी प्रतिबंधित है। खुले में शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस धरपकड़ अभियान चला रही है। प्रतिदिन सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ आबकारी एक्ट अधिनियम की धारा 36 बी में प्रकरण दर्ज किया जा रहे हैं। रविवार-सोमवार रात महिदपुर अनाज मंडी में कुछ लोग खुले में बैठकर शराब पी रहे थे। सर्किल भ्रमण पर निकली पुलिस ने शराबियों को देखा तो घेराबंदी कर चार को हिरासत में ले लिया। कुछ मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस ने शराब और पानी की बोतल के साथ नमकीन भी जप्त कर चारों के खिलाफ अपराध दर्ज कर चलन न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जहां प्रतिबंधित स्थान पर शराब पीने वालों से जुर्माना वसूलकर सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पीने की हिदायत दी जाएगी।