नगरीय निकायों में 31 मार्च तक की स्थिति में रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश

 

 

उज्जैन। नगर पालिका निर्वाचन नियम के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में जिले की विभिन्न नगरीय निकायों में आकस्मिक रिक्तियों का समेकित ब्यौरा आयोग को भेजे जाने का प्रावधान है। आयोग द्वारा पूर्व की भांति 31 मार्च 2024 तक नगरीय निकायों में आकस्मिक रूप से रिक्त पदों के आधार पर पूर्वार्द्ध 2024 में उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जायेंगे। मप्र राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने जिले की नगरीय निकायों में 31 मार्च 2024 तक नगरीय निकायों में आकस्मिक रूप से रिक्त पदों की ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करायें। जानकारी के आधार पर पूर्वार्द्ध 2024 में उप निर्वाचन कराये जायेंगे। जानकारी भेजते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और यह भी ध्यान रखें कि कोई भी आकस्मिक रिक्ति की सूचना भेजने से छूट न जाये। जानकारी की प्रविष्टि प्रमाणीकरण सहित कर जानकारी आयोग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Author: Dainik Awantika