हत्या के आरोपी को 34 माह बाद आजीवन कारावास

उज्जैन। 3 जून 2021 को तिलकेश्वर कालोनी में महेश पिता तेजराम चौहान निवासी खिचलीपुर नाका की चाकू मारकर आकाश पिता गोपाल मालवीय निवासी पिपलीनाका ने हत्या कर दी थी। जीवाजीगंज पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। 34 माह चली सुनवाई पूरी होने पर बुधवार को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने आकाश को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के साथ 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन राजेन्द्र कुमार खाण्डेगर ने बताया कि घटना वाले दिन मृतक महेश अपने भाई सतीश चौहान के साथ रिश्तेदार के यहां पहुंचा था। बाइक से उतरते ही उसे उल्टियां होने लगी। समीप ही आरोपी आकाश का मकान था। उसने कहा कि यहां उल्टी कैसे की। इसी बात पर विवाद हुआ और आकाश ने चाकू से हमला कर दिया था। मामले में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुन्हारे द्वारा किया गया।