छेड़छाड़ के आरोपी की निरस्त कराई जमानत, भेजा जेल
उज्जैन। छेड़छाड़ ओर पास्को एक्ट में पांच माह पहले जेल भेजे गये आरोपी को जमानत मिलने के बाद उसकी अपराधिक गतिविधियां कम नहीं हुई थी। आरोपी उसके खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने वाली नाबालिग के परिजनों को बार-बार धमका रहा था। जिसकी शिकायत पुलिस तक पहुंची थी और आरोपी के खिलाफ धमकाने के प्रकरण दर्ज किये थे। पुलिस ने उसकी जमानत निरस्त करने का प्रतिवेदन और उसके अपराधों फेस्हित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। न्यायालय ने आरोपी को पूर्व में दी गई जमानत को निरस्त कर दिया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा है। धन्नालाल की चाल में रहने वाला सौरभ श्रीवास ने दिसंबर माह में नाबालिग के साथ छेड़छाड़की थी। नाबालिग की शिकायत पर नीलगंगा पुलिस ने सौरभ के खिलाफ छेड़छाड़ की धारा के साथ पास्को एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विशेष न्यायाधीय (पास्को एक्ट 2012) षष्ठम न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया था। आरोपी की ओर से 5 जनवरी को जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। उसे न्यायालय की शर्तो के अनुसार तीस हजार की जमानत और उतनी राशि के बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद आरोपी लगातार नाबालिग के परिजनों को बार-बार धमकाने का काम कर रहा था। नाबालिग के परिजनों की शिकायत पर उसके खिलाफ प्र्रकरण दर्ज किये गये थे। आरोपी की गतिविधियां कम नहीं होने पर एसपी प्रदीप शर्मा ने नीलगंगा की ओर से जमानत निरस्त किये जाने का आवेदन षष्ठम जिला एवं सत्र न्यायाधीश कीर्ति कश्यप विशेष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं उसके जिलाबदर और पूर्व में अपराधों की जानकारी भी प्रस्तुत की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए आरोपी की जमानत निरस्त करने के आदेश जारी कर दिये। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल भैरवगढ़ भेजा है। विदित हो कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहले ही जमानत पर बाहर आये अपराधियों की गतिविधियां कम नहीं होने पर उनकी जमानत निरस्त करने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को जारी कर दिये थे।