धधमकाने पर बदमाश की जमानत निरस्त

दैनिक अवंतिका उज्जैन
उज्जैन। ग्राम बलेडी में 27 मार्च को रिश्तेदार के यहां आये ओमप्रकाश के साथ बदमाश भूरालाल पिता आत्माराम मोगिंया ने हफ्ता वसूली की मांग करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। इंगोरिया पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज बदमाश को न्यायालय में पेश किया था। ओमप्रकाश के साथ हुई मारपीट का गवाह सोहन पिता शंकरलाल मोंगिया था। उसने बदमाश के खिलाफ पुलिस को बयान दर्ज कराकर गवाही दी थी। बदमाश को न्यायालय ने सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया था। लेकिन 1 जून को बदमाश भूरालाल ने उसके खिलाफ गवाह देने वाले सोहन को धमकी दी गई कि मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी तो जान से मार दूंगा। सोहन ने धमकी मिलने पर शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बदमाश पर पूर्व में 10 प्रकरण दर्ज होने और जमानत पर रिहा होने के बाद गवाह को धमकाने का एक ओर प्रकरण दर्ज कर उसकी जमानत निरस्त करने का आवेदन कोर्ट में लगाया। एसआई बबलेश कुमार ने बताया कि कोर्ट ने बदमाश की जमानत निरस्त करने के आवेदन को स्वीकार करते हुए बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेजने के आदेश जारी कर दिये। बदमाश को जमानत की शर्ताे का उल्लंघन करने के मामले में जेल भेजा गया है।मकाने पर बदमाश की जमानत निरस्त