निजी विद्यालय – फीस वसूली पर कंट्रोल के लिए बनाई स्टेट फीस कमेटी
दैनिक अवन्तिका भोपाल
स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम लागू करने के सात साल बाद अब राज्य फीस कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी भी तब बनी है जब जबलपुर में 11 निजी विद्यालयों के विरुद्ध हुई कार्रवाई में प्राचार्यों और संचालकों को जेल भेजा गया तथा निजी विद्यालयों ने इसको लेकर सरकार पर कमेटी न बनाने के आरोप लगाए। शासन द्वारा बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष लोक शिक्षण आयुक्त को बनाया गया है। निजी विद्यालयों पर मेहरबान राज्य सरकार वर्ष 2017 में निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम लागू कर चुकी है। इस अधिनियम की धारा 11 (1) धारा 5 की उपधारा (3) के पार्ट (ग) में प्रावधान है कि निजी विद्यालयों में फीस वृद्धि के प्रस्ताव पर निर्णय के लिए और अन्य संबंधित विषयों पर फैसला करने राज्य फीस समिति बनाई जाएगी।
यह राज्य समिति जिला फीस समिति के आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करेगी। जिला फीस समिति का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में किए जाने का प्रावधान है। राज्य फीस समिति अधिनियम की धारा 12 (2) तथा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 11 (3), 11(4) और 11 (5) में किए गए प्रावधानों के आधार पर अधिनियम और नियम का पालन करते हुए कमेटी को मिलने वाली अपील का निराकरण करेगी।