कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उईके निलंबित – पेयजल संबंधी शिकायतों के निराकरण में लापरवाही भारी पड़ी
दैनिक अवंतिका उज्जैन
उज्जैन । पेयजल संबंधी शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर संभागायुक्त उज्जैन संजय गुप्ता ने कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग उज्जैन बी आर उईके को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेशानुसार कलेक्टर जिला उज्जैन द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्ताव प्रेषित किया था।
प्रस्ताव मैं अवगत कराया गया कि अन्तर्विभागीय समन्वय बैठकों के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उज्जैन से संबंधित सी. एम. हेल्पलाईन शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किये जाने के लिए कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री उइके को निर्देशित किया गया था। निर्देशों के बावजूद श्री उईके द्वारा पदीय कर्तव्यों / दायित्वों का गंभीरता पूर्वक निर्वहन नहीं किया गया।
पद प्रथम श्रेणी का और लापरवाही भी –
गर्मी के माह में भी श्री उईके के द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की शिकायतों का त्वरित निराकरण न करने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों मे पेयजल की समस्याए निर्मित हुई है। दो माह में सी. एम. हेल्पलाईन पर दर्ज शिकायतों का निराकरण न्युनतम प्रदर्शित होने से आमजन में विभाग की छबि धूमिल होना परिलक्षित हुआ है। इससे स्पष्ट है कि श्री उईके, द्वारा ग्रामीणजन द्वारा पेयजल के संबंध में की गई शिकायतों एवं सी. एम. हेल्पलाईन पर दर्ज शिकायतों के निराकरण में रूचि नहीं ली गई है, और न ही इनके द्वारा शिकायतों के निराकरण में कोई सार्थक प्रयास किये गये।
ये मिला हालिया दंड –
उक्त गंभीर कृत्य के लिये संभागायुक्त उज्जैन ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री उइके को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग उज्जैन नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।