जन्म का प्रमाण पत्र ही सभी दस्तावेजों का आधार होगा

 

-जन्म-मृत्यु के पंजीयन के संबंध में जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित*

 

उज्जैन। संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय द्वारा बुधवार को जन्म-मृत्यु पंजीयन के संबंध में जन्म-मृत्यु के पंजीयन के संबंध में जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण जनपद पंचायत उज्जैन के सभागृह में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि अधिनियम लागू होने वाली दिनांक के पश्चात जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

 

प्रशिक्षण में जानकारी दी गई कि अधिनियम लागू होने वाली दिनांक 01.10.2023 के पश्चात जन्मे बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जो बच्चे से संबंधित बनाए जाने वाले अन्य दस्तावेजों जैसे-आधारकार्ड, स्कूल में प्रवेश, मतदाता सूची, पेनकार्ड, ड्राईविंग लायसेंस, सरकारी नौकरियों में ज्वाईनिंग एवं अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने का एकमात्र प्रमाण होगा।

 

 

अधिनियम एवं पोर्टल से संबंधित जानकारी दी-

प्रशिक्षण में जन्म-मृत्यु संशोधन अधिनियम, 2023 एवं CRS Revamped Portal- dc.crsorgi.gov.in विषय पर जिले के समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थानों के रजिस्ट्रार एवं उनके सहयोगी, नगर निगम / नगर पालिका/नगर परिषद के रजिस्ट्रार एवं उनके सहयोगी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं उनके सहयोगी, एवं कुछ प्रायवेट अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के उ‌द्घाटन सत्र में डॉ.पी.एस. मालवीय, संयुक्त संचालक. संभागीय योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय, डॉ. राजश्री सांखले, जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं जिला योजना अधिकारी, एस. एल दसोरिया, सहायक सांख्यिकी अधिकारी (जीवनांक) एवं जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य करने वाली इकाईयों के रजिस्ट्रार एवं उनके सहयोगी उपस्थित रहे।

भोपाल से आए अधिकारी-

कार्यक्रम में जनगणना कार्य निदेशालय म.प्र. भोपाल से पधारी श्रीमती अनामिका जैन, सहायक संचालक एवं सुश्री वैष्णवी हिंगोले, सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-2 के द्वारा जन्म-मृत्यु संशोधन अधिनियम, 2023 एवं CRS Revamped Portal पर प्रशिक्षण दिया गया एवं विस्तृत चर्चा की गई।

 

पंजीयन की ऐसी होगी प्रक्रिया-

चिकित्सा संस्थाओं में हुई प्रत्येक मृत्यु की घटना का मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणिकरण संबंधित संस्थान के चिकित्सक द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा। उसकी एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार एवं द्वितीय प्रति निकटतम संबंधी को निःशुल्क दी जायेगी।  CRS Revamped Portal में आम नागरिकों द्वारा लॉग ईन करने पर संबंधित उपयोगकर्ता के मोबाईल पर OTP के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने पर जन्म-मृत्यु की घटना की सूचना संबंधित रजिस्ट्रार को ऑनलाईन प्रेषित की जा सकेगी एवं रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन कर प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा, जो सूचनादाता द्वारा उल्लेखित ई-मेल आईडी पर प्राप्त हो जावेगा एवं डाउनलोड किया जा सकेगा। प्रशिक्षण में उपस्थित रजिस्ट्रारों को पंजीयन में आ रही कठिनाईयों के समाधान के बारे में भी जानकारी दी गई।