अंदर हवा का वजन और बाहर नियम हवा हुए मिलते जुलते नाम के कुरकुरे के पैकेट पर मियादी तिथि गायब -खाद्य सुरक्षा के नियमों को ताक में रख कर की जा रही कमाई
दैनिक अवंतिका उज्जैन।
उज्जैन। नामी कंपनियों के नाम से मिलते जुलते नाम रखकर कुरकुरे और कतिपय नमकीन खाद्य सामग्री नियमों को ताक में रखकर स्थानीय स्तर पर तैयार और पैकिंग नियमों को धता बताकर मोटी कमाई की जा रही है। खाने वाले के स्वास्थ्य से सीधे तौर पर खिलवाड करते हुए इस सामग्री के पैकेट में हवा का वजन ज्यादा और और बाहर नियमों को हवा कर दिया गया है। नाप तौल विभाग की आंख में भी सीधे तौर पर धूल झोंकी जा रही है।स्थानीय स्तर पर मक्सी रोड,आगर रोड उद्योगपुरी में नामी कंपनियों के नाम से मिलते जुलते नाम पर कुरकुरे या इससे मिलते जुलते बच्चों के पसंदीदा खाद्य सामग्री का निर्माण निम्न तरीके से किया जा रहा है। इन पैक्ड सामग्रियों में निर्माण से लेकर पैकिंग तक नियमों का लोचा सामने आ रहा है। यही नहीं कतिपय पैक्ड नमकीन के ऐसे ही निर्माता भी खाद्य प्रशासन ही नहीं नापतौल विभाग के नियमों को ताक पर रखकर पैकिंग कर रहे हैं और आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड करते हुए जेब भी हल्की कर रहे हैं।पैकेट से नियम हवा हुए-नियमानुसार खाद्य सामग्री के पैकेट पर खाद्य वस्तु की मियादी तिथि लिखा जाना आवश्यक है। पैकिंग का तरीका असुरक्षित है। पैकेट पर बैज नंबर व पता भी उल्लेखित नहीं किया जा रहा है। कंपनी के पंजीयन कार्यालय का पता ,ईमेल एड्रेस,लेंड लाइ्रन नंबर के साथ ही टोल फ्री नंबर का अंकित किया जाना आवश्यक है। मिलते जुलते नाम से निर्माण करने वाले ऐसे पैकेट पर खाद्य सुरक्षा के नियमों को कहीं अंकित नहीं कर रहे हैं। गरीब बस्तियों की दुकानों और ग्रामीण क्षेत्रों में इनका जमकर विक्रय हो रहा है।थोडे से पैसे के लालच में बेचे जा रहे-बाजार में अच्छी खासी सेल देने वाली बडी कंपनियों के नियमानुसार फूटकर विक्रेता को नकद भूगतान सेल्समेंन को करना होता है। मिलते जुलते नाम वाले लोकल पैक्ड उधारी पर भी मिल जाते हैं। बडी कंपनी फुटकर व्यवसाई पर इसके साथ ही अन्य प्रोडक्ट भी रखने के लिए दबाव डालती है। बडी कंपनी से ज्यादा मार्जिन लोकल के विक्रय में मिल रहा है। ऐसे में हर किसी तरह के प्रोडक्ट को दुकानदार बेच रहे हैं।उज्जैन में सुस्ती,रतलाम में कार्रवाई-संभागीय मुख्यालय के उज्जैन जिले में इस मामले में सुस्ती छाई हुई है। रतलाम में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने एक फैक्टरी पर कार्रवाई की। भीकानजी नामक कुरकुरे खाने से बच्चे बीमार होने की शिकायत के बाद खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम फैक्टरी पहुंची और कार्रवाई की थी। यहां दो हजार से ज्यादा पैकेट पर जुलाई 2024 की मैन्युफैक्चरिंग डेट डले हुए पैकेट टीम को जांच में मिले थे। साथ ही करीब पौने दो क्विंटल पामोलीन ऑइल जब्त किया गया।नमकीन में भी यही हाल-कतिपय नमकीन निर्माता भी खाद्य प्रसाधन विभाग के नियमों के विपरित खाद्य सामग्री का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण सामग्री पर नियमों के अनुसार जानकारी भी अंकित नहीं की जा रही है। प्लास्टिक थैलियों पर एक साथ ही सब कुछ प्रिंट करवाया जा रहा है। यहां तक की खाद्य सामग्री में क्या – क्या मिलाया गया है इसकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं की जा रही है। ये भी हैं नियम-12 लाख से ज्यादा के आय-व्यय वाले दुकानदारों को फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत लाइसेंस लेना आवश्यक। 12 लाख से कम आय वाले दुकानदारों को खाद्य औषधि प्रशासन विभाग में पंजीयन कराना होगा। खाद्य सामग्री के पैकेट पर निर्माता कंपनी का नाम और पते का स्पष्ट उल्लेख हो। यदि उत्पादक ने किसी खाद्य सामग्री में रंग मिलाया है, तो उसकीक्वालिटी का स्पष्ट उल्लेख हो। खाद्य सामग्री के पैकेट पर न्यूट्रीशियन वैल्यू, बैज नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट का अंकित होना आवश्यक है। नापतोल के नियमों का पालन किया जाना और उसका अंकन भी पैंकिंग पर किया जाना आवश्यक है ।