रात 12 बजे लागू हुए नए कानून से कराया जाएगा अवगत
उज्जैन। अपराधिक मामलों को लेकर अब तक भारत में ब्रिटिश कानून लागू था, जिसमें रविवार-सोमवार रात बदलवा हो गया। रात 12 बजे से तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिये गये। नए कानून के प्रावधानों और जागरुकता के लिये पुलिस ने आज आम लोगों को आमंत्रित किया है। जो अपने क्षेत्र के थानों पर सुबह 11 से 12 बजे के बीच नए कानून से अवगत हो सकेगें। देश में1860 में लागू हुए मेजर क्रिमिनल लॉ भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट में अपराधिक मामलों को दर्ज किया जा रहा था। लेकिन अब तीन नए कानून को लागू किया गया है। जिसमें पीड़ित को न्याय समय पर मिल सकेगा। नए कानून में कई धाराएं जोड़ी गई है, वहीं पुरानी धाराओं को निरस्त किया गया है। वहीं कारावास की अवधि और जुर्माना बढ़ाया गया है। नए कानून में सामुदायिक सेवा भी जोडी गई है। महिला और बालक संबंधित अपराधों को सख्त किया गया है। जिसको लेकर आज पुलिस प्रशासन ने आम लोगों को नए कानून के प्रावधानों को बताने और जागरुक करने के लिये सभी थानों पर 11 से 12 बजे तक आमंत्रित किया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, छात्र-छात्राएं सभी नए कानून की जानकारी से अवगत होने के लिये आ सकते है। आम लोगों को नए कानून के प्रति जागरुक करने और अवगत कराने के लिये जिले के थानों पर रात से ही व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिया गया था। पुलिस प्रशासन पिछले कुछ महिनों से लगातार नए कानून की प्रक्रिया को समझने के लिये कानून की नई किताब के पन्नों को पलट रहे थे। थाना क्षेत्रों में आयोजित की गई मीटिंग सोमवार से लागू हो रहे नए कानूनों को लेकर पुलिस ने रविवार शाम से ही आम लोगों को नए कानून के प्रति जागरुक करने के लिये मीटिंग आयोजित करना शुरू कर दी थी। सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में वरिष्ठों और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों की बैठक लेकर प्रावधानों और सुरक्षा से अवगत करा रहे थे। आज बड़े पैमाने पर थानों पर ही आम लोगों को नए कानून की जानकारी दी जायेगी।