भोपाल के हनुमानगंज थाने में दर्ज हुई नए कानून की धारा में पहली एफआईआर
रात 12 बजे के बाद से ही देशभर में बदल गई तीन महत्वपूर्ण कानून की धाराएं
भोपाल। राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाने में नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार धारा 296 के तहत गाली गलौज की धारा में दर्ज की गई हैं।
इसमें फरियादी इसरानी मार्केट थाना हनुमानगंज निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान पिता जय नारायण चौहान की शिकायत पर राजा उर्फ हरभजन पर दर्ज की गई है। जिसका घटनास्थल सामातंर रोड कट प्वाइंट है। घटना एक जुलाई रात 12 बजकर 5 मिनट की है। आरोपी राजा ने प्रफुल्ल को गालियां दी थीं।
हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर होगा नोडल अधिकारी
देश भर में 30 जून की रात 12 बजे के बाद से न्याय केंद्रित तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए भोपाल पुलिस पूरी तरह से तैयार है।
तीनों कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारी को लेकर पुलिस कमिश्नर ने समीक्षा कर ली है। अब इस कानून को लेकर हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नए कानून की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के लिए सीसीटीएनएस में नया सॉफ्टवेयर अपलोड हो चुका है।
आज पुलिस थानों में जन संवाद
आज पूरे दिन थानों में जन संवाद और प्रचार-प्रसार का काम किया जाएगा। नए कानून की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण शाखा द्वारा प्रदेश के 60 हजार और जिले के करीब चार हजार से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण दिया गया है।
साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा आनलाइन माध्यम से इस प्रशिक्षण को पुलिस आरक्षक स्तर तक भी पहुंचाया गया है। एफएसएल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है।
सीआईडी ने व्यापक एफएक्यू का निर्माण किया है एवं सीसीटीएनएस में तीनों कानून अपलोड किए जा चुके हैं। कुछ टेबल्स बनाई गई है, जिसकी मदद से आसानी से पुराने कानूनों के बदले नए कानूनों को समझा जा सकता है। थानों के विवेचना अधिकारी के पास यह डिटेल टेबल्स पहुंचा दी गई है।
हर जोन में अधिकारी तैनात
हर थाने में लोगों को शिकायत के बाद एफआईआर कराने में कोई दिक्क्त न हो, इसके लिए हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके लिए पुलिस के सॉफ्टवेयर सीसीटीएनएस के लिए जोन में अधिकारी तैनात किए गए हैं।