ऑटो चालक का रास्ता रोककर की मारपीट, रात 1.40 बजे नए कानून की धारा में दर्ज हुआ केस
उज्जैन। रात 12 बजे से भारत में तीन नए कानून लागू कर दिए गए। शहर के चिमनगंज थाने में नई धारा का पहला मामला रात 1.40 बजे दर्ज किया गया। अज्ञात युवकों ने ऑटो चालक का रास्ता रोककर मारपीट की थी। रात में ही दो मामले और दर्ज हुए हैं लेकिन एक मामले में घटना का समय 30 जुलाई का होने पर उसे भारतीय दंड विधान की धारा में ही शामिल किया गया। तीसरा मामला अवैध शराब का था जिसकी धारा में परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन साक्ष्य संहिता अधिनियम लागू होने पर वीडियोग्राफी की गई है।
वर्ष 2023 में अब तक चले आ रहे ब्रिटिश कानून की धाराओं में बदलाव करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया था। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्णय लिया गया। रविवार-सोमवार रात 12 बजे जुलाई माह की शुरुआत होते ही कानून की धाराओं में भी बदलाव हो गया। शहर के चिमनगंज थाना क्षेत्र में कनीपुरा रोड पर रात 1.40 बजे तेल डब्बा कारखाने के सामने ऑटो चालक रणजीत सिंह पिता मनोहर राठौर निवासी अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी का अज्ञात चार पांच बदमाशों ने रास्ता रोक लिया और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी। ऑटो चालक अपने साथ हुई घटना की शिकायत लेकर थाने पहुंचा। पुलिस ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 (2), 296, 115, 3 (5) में प्रकरण दर्ज कर लिया। 30 जून 2024 तक उक्त घटना का मामला भारतीय दंड विधान की धारा 341, 323, 294, 34 में दर्ज किया जाता था। नए कानून की धाराएं पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए तैयार की गई है। इससे पहले रात 12.10 बजे शहर के पंवासा थाने पर भी पांड्याखेड़ी में हुई मारपीट और कार में तोड़फोड़ का मामला की शिकायत दर्ज करने विशाल पिता उदय सिंह द्विवेदी लेकर पहुंचा था। पुलिस ने तत्काल जांच की जिसमें घटना का समय रात 11:30 बजे का होना सामने आया। मामले में 1 जुलाई को ही प्रकरण दर्ज किया गया लेकिन धारा भारतीय दंड विधान की लगाई गई। बड़नगर थाना पुलिस ने भी नया कानून लागू होने के बाद रात 12.20 बजे अवैध शराब के साथ संगम चौराहा से एक युवक को गिरफ्तार किया। आबकारी एक्ट अधिनियम की धारा में बदलाव नहीं हुआ है जिसके चलते 34 आबकारी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। ऐसे मामलों में साक्ष्य संहिता अधिनियम लागू होने पर शराब जप्त करने की वीडियो ग्राफी की गई है। जिसे न्यायालय में पेश करने के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
आम लोगों को नए कानून से कराया अवगत
नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और साक्ष्य संहिता अधिनियम को लेकर पुलिस ने आम लोगों को जागरूक करने के साथ नए कानून के प्रावधानों को समझना शुरू कर दिया है। रविवार को पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों को पहुंचकर मीटिंग आयोजित की और लोगों को नए कानून की जानकारी दी जिसमें बताया गया कि अब किसी के साथ भी अपराध, घटना दुर्घटना हुई तो पीड़ित को जल्द न्याय दिलाया जाएगा वहीं आरोपियों को सख्त सजा होगी। आज सुबह भी 11 बजे से 12 तक पुलिस कंट्रोल रूम और जिले के सभी स्थान पर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्र-छात्राओं और आम लोगों को आमंत्रित किया गया और नए कानून के प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया। नए कानून को लेकर शहारवासी जागरूक भी दिखाई दिए और अपने क्षेत्र के थानों पर पहुंचकर तीनों नए कानून के प्रावधानों को समझा। पुलिस विभाग भी नए कानून की किताब की स्टडी कर रहा है। नए कानून को लेकर कई पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। प्रौद्योगिकी संचार के युग में दो जो डिजिटाइजेशन की प्रगति हो रही है उसे नए कानून में लागू किया गया है। जिसके चलते ऑडियो वीडियो को भी साक्ष्य माना जाएगा।