धार भोजशाला विवाद में नया मोड़- एएसआई ने की अदालती अवमानना, मुस्लिम पक्ष जाएगा सुप्रीम कोर्ट
दैनिक अवन्तिका इंदौर
धार की विवादास्पद ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर फिर नया मोड़ आ गया है। भोजशाला को लेकर हिंदूवादी पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी ,जिसके आधार पर सर्वे किया गया था। सर्वे पूरा होते ही एक तरफ जहां जैन समाज ने इसे जैन गुरुकुल कहकर हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है , वहीं मुस्लिम पक्ष अब सर्वे रिपोर्ट पर ही सवालिया निशान लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है।
भोजशाला मामले में एएसआई का सर्वे पूरा हो गया है। एएसआई मंगलवार को इंदौर हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली थी लेकिन उसने 4 हफ्ते का समय मांगा है। अगली सुनवाई 4 जुलाई को मामले में सुनवाई होगी। इस बीच मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाने की तैयारी कर ली है। इंदौर हाईकोर्ट में भी अवमानना याचिका लगाने की बात कही है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे कानूनी तरीके से नहीं हुआ है।
भोजशाला प्रवेश द्वार के दोनों तरफ के ओटले हटा दिए हैं। ये हाईकोर्ट की भी अवमानना है। धार शहर काजी वकार सादिक का कहना है कि ह्लमुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई जा रही है, जिसमें कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे के लिए कहा था। फिजिकल सर्वे के लिए मना किया था। भोजशाला में एएसआई की तरफ से फिजिकल सर्वे किया गया है। कोर्ट की अवमानना हुई है। इसे लेकर कोर्ट आॅफ अवमानना फाइल की है। उसमें नोटिस जारी होंगे। सर्वे लीगल तरीके से नहीं हुआ है। कोर्ट की अवमानना हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सर्वे के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है।