इंदौर में पब और बार पर सख्ती, रात 12 बजे करना होंगे बंद
सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी
इंदौर। शहर में देर रात तक बार और पब खुले रखकर शराब परोसने पर पूरी तरह से पाबंदी लगने वाली है। आबकारी विभाग ने सभी रेस्टोरेंट बार, होटल व क्लब बार में सीसीटीवी कैमरे लगना अनिवार्य कर दिया है। इन कैमरों से लाइव एक्सेस लेकर आबकारी कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी।
रात 12 बजे से सुबह चार बजे तक बार संचालकों को लाइव एक्सेस देना होगा। इसके माध्यम से सभी की नियमित निगरानी होगी। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर जिले में संचालित सभी बार और पब में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं।
11.30 बजे के बाद भी पब खुले
नियमानुसार रेस्टोरेंट, पर्यटन, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार के लाइसेंस के तहत परिसर में विदेशी शराब बिक्री का समय सुबह 10 से रात 11.30 बजे तक निर्धारित है। वहीं इसे पीने का समय रात 12 बजे तक है। बावजूद निर्धारित समय के बाद भी कई बार और पब संचालित हो रहे थे।
रोजाना होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए सभी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, ताकि देर रात तक संचालित होने वाले बार और पब पर निगरानी रखी जा सके। यह कैमरे सभी एफएल-2, एफएल-3 एवं सिविलयन क्लब (एफएल-4) लगाए जाएंगे।
बार और पब में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे
सभी बार और पब में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यह कैमरे प्रवेश द्वार, शराब संग्रहण काउंटर, डायनिंग परिसर, निकासी द्वार व पार्किंग में लगाए जाएंगे। जिस स्थान पर कैमरे लगाए जाएंगे वहां पर संकेत भी लगाने होंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि बार में उन निगरानी रखी जा रही है।
बार में सीसीटीवी कैमरे उन क्षेत्रों में नहीं लगाए जाएंगे, जिससे व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लघंन हो या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत एकांतता का उल्लंघन होता हो।