बैंक, एटीएम के कैश वाहन में 5 करोड़ से ज्यादा की नहीं ले जा सकेंगे नकदी

 

ड्राइवर,दो सुरक्षा गार्ड साथ होना अनिवार्य, 7 वर्ष से ज्यादा पुराना वहां नहीं चलेगा

मोहन कैबिनेट ने दी मंजूरी, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्यप्रदेश में नकद राशि ले जाने वाले वाहनों के लिए गृह विभाग द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करने की अनुमति कैबिनेट द्वारा दी गई।

 

नए नियमों के तहत एक बार में पांच करोड़ रुपए से अधिक नकदी वाहन में नहीं ले जाई जा सकेगी। कम से कम दो सुरक्षा गार्ड ड्राइवर रखने होंगे। वाहन सात वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रहेगा। इसके साथ ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी केंद्र सरकार के दिशानिर्देश अनुसार नियमों को लागू करने की अनुमति कैबिनेट ने दी। इसमें किसी भी सुरक्षा एजेंसी को तभी कार्य करने की अनुमति होगी, जब वह केंद्र व राज्य सरकार के नियमों का पालन करेगी। एक-एक कर्मचारी का चरित्र सत्यापन होगा। प्रदेश में डाटा को सुरक्षित रखने के लिए क्लाउड की दिशा में सरकार काम करेगी। इसके लिए निजी एजेंसी का सहयोग लिया जाएगा।

 

बैकलाग के पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान की अवधि एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते/राहत में की गई वृद्धि का कैबिनेट में अनुमोदन किया। इसके साथ ही किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था को जारी रखने का समर्थन किया गया। कैबिनेट ने स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय भी लिया। इसमें केंद्र सरकार के साफ्टवेयर और सर्वर का उपयोग प्रदेश द्वारा किया जाएगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार होगा। एक व्यक्ति के नाम दो जगह नहीं होंगे। साथ ही खाद्यान्न का परिवहन करने वाले वाहनों की निगरानी के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। इंदौर स्थित सिरपुर वेटलैंड रामसर साइट के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए एकीकृत प्रबंधन परियोजना राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के माध्यम से 61 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया।