स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपंजीकृत चिकित्सा संस्थानों पर कार्यवाही
ब्यावरा। मध्य प्रदेश शासन एवं वरिष्ठ कार्यालय के निदेर्शानुसार स्वास्थ्य विभाग खंड स्तरीय दल द्वारा अपंजीकृत चिकित्सा संस्थानों, फर्जी क्लिनिक, झोलाछाप चिकित्सकों पर नियंत्रण करने हेतु शहर के गुना नाका क्षेत्र एवं सुठालिया रोड स्थित कई केद्रों पर कार्रवाई की गई एक चिकित्सा केंद्र की तालाबंदी की गई सभी केद्रो को नोटिस देकर उनके दस्तावेज जांच हेतु स्थानीय मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ब्यावर में जमा करने हेतु निर्देशित किया।
सुठालिया रोड स्थित संचालित कृष्ण क्लिनिक के संचालक कन्हैयालाल भारती के पास चिकित्सकीय व्यवसाय हेतु आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध न होने व नियम विरुद्ध उपचार करने के फल स्वरुप क्लीनिक की तालाबंदी की गई, खंड स्तरीय दल द्वारा निदान अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर बैष्णवी क्लिनिक, गुरुकृपा क्लिनिक, अवंतिका क्लिनिक, अग्रवाल नेत्र चिकित्सालय, कृष्ण क्लीनिक पर जाकर भ्रमण किया। वह चिकित्सा की व्यवसाय हेतु आवश्यक दस्तावेजों की जांच की, एक्सपायरी दवाएं जप्त की, कार्रवाई की सूचना लगते ही अन्य अपंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय अपना क्लीनिक बंध कर चले गए।
प्रदेश में एक ही अपात्र व्यक्तियों द्वारा फर्जी चिकित्सा की डिग्री, सर्टिफिकेट का प्रयोग कर झोलाछाप चिकित्सकों के रूप में अमानत चिकित्सा पद्धति के उपयोग से रोगियों का उपचार किया जा रहा अधिकांश अपात्र व्यक्तियों द्वारा एलोपैथिक पद्धति से औषधीय का उपयोग किया जा रहा जो नियम विरुद्ध है। शासन के आदेश अनुसार पंजीकृत चिकित्सा केंद्र पर पंजीयन होने तक अवैध चिकित्सा कार्य करने वालों के चिकित्सकीय कार्य के बंद होने तक उक्त कार्रवाई जारी रहेगी।