जिला जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से बंदियों को मिलेगी नि:शुल्क कानूनी मदद
शाजापुर। नि:शुल्क विधिक सेवा प्रदान करने हेतु नालसा एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेर्शानुसार लीगल एड क्लीनिक्स रेगूलेशन 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर द्वारा जिला जेल एवं उप जेल शुजालपुर में जेल लीगल एड क्लीनिक्स की स्थापना की गई।
जेल लीगल एड क्लीनिक नालसा एसओपी के अनुपालन में तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित किशोर के मार्गदर्शन में जिला जेल शाजापुर में सचिव एवं जिला न्यायाधीश सिराज अली के मुख्य आतिथ्य में लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया और नालसा एसओपी के पालन में जेल लीगल एड क्लीनिक के संचालन हेतु निर्देश दिए। जेल अधिकारियों से बंदियों के प्रति सुधारात्मक प्रणाली अपनाई जाने हेतु विशेष ध्यान देने को कहा। निरीक्षण के पश्चात विधिक जागरूकता शिविर के दौरान सचिव जिला न्यायाधीश सिराज अली ने कहा कि मामूली अपराधों में लंबे समय से बंदियों की जमानत के लिए लीगल एड क्लीनिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मदद करेगा। बंदियों को क्लीनिक के माध्यम से नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाएंगे। जेल अधिकारी बंदियों के साथ ऐसे सुधारात्मक तरीके अपनाएं ताकि वह बाहर निकल कर समाज में बेहतर नागरिक बन सकें। साथ ही जिला जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक पर शिकायत पेटी भी लगाई गई है। शिकायत पेटी में जेल बंदी को अवगत कराया गया कि अपने प्रकरण से संबंधित अपील, जमानत, स्वास्थ्य, मुलाकात संबंधी आ रही दिक्कतों के संबंध बिना किसी डर, निसंकोच के साथ अपनी परेशानी शिकायत पेटी में डाल सकते हैं।
माह के अंतिम शनिवार को उक्त शिकायत पेटी सचिव एवं जिला न्यायाधीश सिराज अली के द्वारा खोली जाकर प्राप्त शिकायतों का निराकरण तत्परता के साथ किया जाएगा। स्थापित इस जेल लीगल एड क्लीनिक में प्रत्येक सप्ताह चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार एवं शनिवार को 02 जेल विजिटर अधिवक्ता 02 सामुदायिक पैरालीगल वालेन्टियर्स एवं 02 दण्डित बंदी पैरालीगल वालेन्टियर्स के रूप में अपनी सेवाएं नियुक्ति आदेशानुसार जेल बंदियों को देंगे। जेल लीगल एड क्लीनिक के संचालन से जेल बंदियों को तत्काल कानूनी मदद उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इस अवसर पर न्यायाधीश सुनयना श्रीवास्तव, डॉ स्वाती चौहान, धीरज आर्य, फारूख अहमद सिद्दीकी सहित बंदी मौजूद थे।