श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

प्रयागराज। उत्तरप्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद केस में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाएं एक साथ सुनी की जाएंगी। हिंदू पक्ष की ओर से यह दावा करते हुए याचिकाएं डाली गईं थी कि शाही ईदगाह का ढाई एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं है। वह भगवान कृष्ण का गर्भगृह है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने दलील दी थी कि 1968 में हुए समझौते के तहत मस्जिद के लिए जगह दी गई थी। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं। हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई लायक नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मुस्लिम पक्ष की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी।