हाईकोर्ट का आदेश- कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई करेगी
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राउ आईएएस कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा, ‘लोगों को जांच पर शक न हो, साथ ही हादसे की गंभीरता, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की संभावना के चलते यह फैसला लिया गया है।’ हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। कहा कि आप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होता है, जब आप अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और निर्दोष को छोड़ देते हैं। अगर आप निर्दोष (मनुज कथूरिया) को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो यह दुख की बात है। अच्छा हुआ, आपने पानी का चालान नहीं काटा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने माफी मांगी। दिल्ली के राउ कअर कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को तीन स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी।