पूर्व विधायक वानखेड़े सहित पांच कांग्रेसी नेताओं को जेल की सजा
भोपाल । कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े सहित पांच कांग्रेसी नेताओं को दो-दो साल की जेल की सजा मिली है। राजधानी की एमपी, एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे ने आठ वर्ष पुराने मामले में फैसला सुनाया। मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े सहित पांच आरोपितों विवेक त्रिपाठी, आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान और धनजी गिरी को दो वर्ष के कारावास और 11-11 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
मामला वर्ष 2016 का है। कांग्रेस के छात्र संगठन- एनएसयूआई में रहते हुए विपिन वानखेड़े ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। इस दौरान उन्होंने धरना-प्रदर्शन भी किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से झूमाझटकी कर मारपीट करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। उस दौरान पथराव भी किया गया था। इस मामले में हबीबगंज थाना पुलिस ने मुकदमा कायम कर विवेचना की थी। सजा के बाद पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े ने कहा, कि “न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये आंदोलन उस समय का है जब मप्र में व्यापम घोटाला हुआ था। आज व्यापम घोटाला, नर्सिंग घोटाले तक पहुंचा है। युवाओं के सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। जब तक युवाओं और जनता को हक नहीं मिलेगा, तब तक कांग्रेस के सिपाही के तौर पर लड़ाई लड़ते रहेंगे।