अब सरकार ने दिए जर्जर मकानों को हटाने के निर्देश

उज्जैन। अब प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकान ने उज्जैन सहित प्रदेश के नगरीय इलाकों में स्थित खतरनाक जर्जर भवनों को हटाने के निर्देश आयुक्त नगर पालिका निगम और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के साथ ही नगर परिषदों को दिए है।

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास भरत यादव ने जारी निर्देश में कहा है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश वर्षा ऋतु शुरू होने के पहले जून माह में जारी किये थे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 309 एवं 310 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 221 में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थित जर्जर भवनों पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि अधिनियम की धाराओं के अनुसार जर्जर मकानों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाये। आयुक्त यादव ने नगरीय निकायों को हिदायत दी है कि जीर्ण-क्षीर्ण भवनों के संबंध में केवल सूचना-पत्र जारी करके इतिश्री नहीं माना जाये बल्कि इससे संबंधित समुचित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। जर्जर निजी अथवा शासकीय भवनों को नोटिस दिये जाने की सूचना तथा उसकी सूची जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाये। प्रदेश में जर्जर एवं खतरनाक भवन में यदि कोई परिवार रह रहा है, तो जिला प्रशासन के सहयोग से उनके व्यवस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसके बावजूद उक्त परिवार यदि जर्जर भवन खाली नहीं कर रहा है, तो उस भवन की बिजली एवं जल प्रदाय कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी तेजी से की जाये।