इंदौर जिले में ठगी एवं धोखाधड़ी का नया खेल लगातार जारी, फर्जी एजेंट रियल एस्टेट दलाल बनकर लोगों को प्लाट का सौदा कराने के नाम पर कर रहे ठगी
जब खरीदार प्लाट मालिक एवं दलालों से पूछता है कि प्लाट की रजिस्ट्री कहां है और प्लाट की रजिस्ट्री देखना चाहता है तो तब प्लाट मालिक एवं दलाल उसको यह कहते हैं कि अभी तो प्लाट की रजिस्ट्री बैंक में गिरवी रखी है ओ डी ओवरड्राफ्ट पर रखी है आप तो 25% पैसा दे दो कुछ दिनों में रजिस्ट्री बैंक की ओडी से फ्री हो जाएगी…
ब्रह्मास्त्र इंदौर
इंदौर जिले में ठगी एवं धोखाधड़ी का नया खेल लगातार जारी है इस खेल में मध्य प्रदेश शासन के रेरा डिपार्मेंट में बिना रजिस्ट्रेशन के फर्जी एजेंट रियल एस्टेट दलाल बनकर लोगों को अच्छे कॉलोनी में प्लाट दिखाने एवं प्लाट का सौदा कराने के नाम पर ठगी कर रहे हैं।
इंदौर जिले के नागरिक एवं बाहर से आ रहे अन्य नागरिक इन फर्जी दलाल एजेंट के चुंगल में फंसकर ठगी का शिकार हो रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई गवा रहे हैं। यह फर्जी एजेंट दो-दो लोगों का समूह बनाकर दिन भर विभिन्न कॉलोनी में भ्रमण करते रहते हैं एवं सोशल मीडिया पर भी अपने प्लाट बेचने एवं प्लाट खरीदने की विज्ञापन प्रसारित करते रहते हैं यह फर्जी एजेंट जब खरीदार के संपर्क में आते हैं तो उसे बेहतर कॉलोनी में अच्छा प्लाट दिलाने के नाम पर भरोसे में ले लेते हैं एवं फिर प्लाट मालिक के साथ मिलकर प्लाट की सौदा चिट्ठी बनाकर टोकन राशि के रूप में 51000 से लेकर एक लाख रुपए ले लेते हैं।
फिर कुछ दिन बाद प्लाट की कीमत की 25% की राशि प्लाट मालिक के साथ मिलकर खरीदार के पास लेने जाते हैं एवं वकील के वहां एग्रीमेंट बनाने की बात करते हैं और जब प्लाट मलिक एजेंट एवं खरीदार वकील के वहां एग्रीमेंट बनाने पहुंच जाते हैं और जब खरीदार 25% पैसा देने के लिए एग्रीमेंट के समय तैयार हो जाता है और जब खरीदार प्लाट मालिक एवं दलालों से पूछता है कि प्लाट की रजिस्ट्री कहां है और प्लाट की रजिस्ट्री देखना चाहता है तो तब प्लाट मालिक एवं दलाल उसको यह कहते हैं कि अभी तो प्लाट की रजिस्ट्री बैंक में गिरवी रखी है ओ डी ओवरड्राफ्ट पर रखी है आप तो 25% पैसा दे दो कुछ दिनों में रजिस्ट्री बैंक की ओडी से फ्री हो जाएगी और हम रजिस्ट्री कर देंगे, इसके अलावा 25 परसेंट पैसा देने की शर्त प्लाट मालिक एवं दलाल खरीदार को यह बताते हैं कि यह पैसा प्लाट मालिक के खाते में ना डालते हुए किसी अन्य व्यक्ति के खाते में डाले जाएं जिसका प्लाट मालिक से कोई संबंध नहीं है जब जागरूक खरीदार इस प्रकार के प्लाट को खरीदने से मना कर देता है जिसकी रजिस्ट्री बैंक में गिरवी रखी हो, ओवरड्राफ्ट पर ओडी रखी हो एवं एक पूरे प्लाट का आधे हिस्सा का प्लाट का नक्शा पास नहीं हो सकता है और जब जागरूक ग्राहक प्लाट मालिक एवं दलालों से अपने टोकन के रूप में दिए गए पैसे वापस मांगता है तो प्लाट मालिक कहता है कि आपने पैसे दलालों को दिए थे और दलाल कहते हैं कि हमने पैसे प्लाट मालिक के खाते में जमा कर दिए हैं और इसके बाद जब प्लाट मलिक को फोन लगाया जाता है तो वह फोन नहीं उठाते हैं एवं जब दलालों को फोन लगाया जाता है तो उनके फोन बंद आते हैं और इस प्रकार प्लाट खरीदने वाला व्यक्ति अपने टोकन के रूप में दिए गए 51,000 से लेकर 100,000 तक के राशि प्राप्त करने के लिए परेशान होता रहता है।
नागरिकों ने सरकार से एवं प्रशासन से मांग की है कि नागरिकों को इस प्रकार की ठगी से बचाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं की जो भी नागरिक प्लाट खरीदे वह रेरा विभाग में पंजीकृत रजिस्टर्ड एजेंट के माध्यम से ही खरीदें एवं रजिस्टर्ड एजेंट दलाल के अलावा इंदौर जिले में अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन का एजेंट या दलाल प्लाट दिखाने के लिए नागरिकों से संपर्क करें तो जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मध्य प्रदेश शासन के रेरा विभाग में बिना रजिस्ट्रेशन वाले दलालों को जो लोगों से टोकन के नाम 51000 से 100000 तक की ठगी कर रहे हैं। उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए एवं इंदौर जिले के नागरिक एवं बाहर से आने वाले नागरिक को ठगने से बचाया जाए।
आधा प्लाट खरीदने के बाद मकान निर्माण करें
कई बार ग्राहक जागरूक होता है एवं 25 परसेंट राशि बिना रजिस्ट्री देखें एवं गिरवी रखें प्लाट पर एवं प्लाट मालिक के अलावा अन्य किसी के नाम पर देना मना कर देता है और बाद में जब खरीदार प्लाट के बारे में नगर परिषद एवं ग्राम पंचायत से जानकारी निकलता है तो उसे यह भी मालूम पड़ता है कि जो प्लाट उसको प्लाट मालिक एवं दलाल बेच रहे हैं वह शान द्वारा कॉलोनी के स्वीकृत नक्शे के एक बड़े प्लाट का आधा हिस्सा है और जिस पर की स्थानीय नगर परिषद एवं ग्राम पंचायत द्वारा आधे प्लाट का नक्शा पास नहीं किया जाता है तो यह जानकारी मिलने पर प्लाट खरीदार एकदम सचेत हो जाता है और जब वह यह बात प्लाट मालिक एवं दलालों को बताता है कि आधे प्लॉट पर नक्शा पास नहीं हो सकता है तो प्लाट मालिक एवं दलाल कहते हैं नक्शा पास करने की गारंटी हमारी है आप तो आधा प्लाट खरीदने के बाद मकान निर्माण करें कोई देखने नहीं आता।